सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर किया विचार,  पोर्टल से क्षति के पंजीकरण पर क्षेत्र की सीमा (5 एकड़) दी गई हटा

किसान फसल क्षति विवरण 15 मार्च तक करवा सकते हैं ऑनलाइन जमा

चंडीगढ़, 7 मार्च- हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में हाल ही में हुई ओलावृष्टि के कारण कृषि फसलों को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्य के किसानों से फसलों के नुकसान के दावे प्राप्त करने हेतु क्षतिपूर्ति पोर्टल (https://ekshatipurti.haryana.gov.in/)  15 मार्च, 2024 तक खोल दिया है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को प्रति किसान 5 एकड़ की सीमा के साथ अपने दावे अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। हालांकि, अब विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए और अन्य समस्याओं पर विचार करने उपरांत सरकार ने पोर्टल से क्षति क्षेत्र के पंजीकरण पर क्षेत्र (5 एकड़) की सीमा को हटा दिया गया है।

     प्रवक्ता ने बताया कि उपायुक्तों से इस संबंध में आवश्यक प्रचार-प्रसार करने का भी अनुरोध किया गया है ताकि किसान इस संशोधित प्रावधान के अनुसार अपने दावे अपलोड कर सकें।

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