चंडीगढ़, 6 फरवरी-हरियाणा सरकार ने सरकारी सेवा में पहली नियुक्ति से पहले चयनित अभ्यर्थियों के लिए चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन की प्रक्रिया में बड़ी राहत दी है।

मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने राज्य के प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों सहित प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को लिखे एक पत्र में कहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा 30 जून, 2024 तक नियुक्तियों के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को अब नियुक्ति से पहले चरित्र, पूर्ववृत्त और नियुक्ति के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बिना अंतरिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है।
पत्र में आगे कहा गया है कि अंतिम नियुक्ति के लिए आवश्यक चरित्र, पूर्ववृत्त और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित सत्यापन प्रक्रिया उनकी अंतरिम नियुक्ति के दो महीने की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

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