आर्थिक नुकसान से बचने के लिए एनएचबी से पंजीकृत नर्सरियों से ही पौधे खरीदे बागवानी किसान: डीएचओ

गुरूग्राम, 10 जनवरी। जिला बागवानी विभाग ने जिला में गैर पंजीकृत नर्सरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पटौदी व फर्रूखनगर खंड में गैर पंजीकृत नर्सरियों में विभिन्न प्रजाति के पौधे को नष्ट किया है। वहीं गुरूग्राम व सोहना की नर्सरियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं।

जिला बागवानी अधिकारी डॉ नेहा यादव ने बताया कि डीसी निशांत कुमार यादव के मार्गदर्शन में जिला बागवानी विभाग निरन्तर जिला की गैर पंजीकृत नर्सरियों का निरीक्षण कर रहा है। निरीक्षण दौरे में ऐसे सभी फलदार पौधे जो ना तो ट्रू टू टाइप हैं व कीड़े सहित अन्य रोगों से ग्रस्त है ऐसे सभी पौधों को मौके पर ही जब्त कर नष्ट किया जा रहा है। डॉ नेहा ने बताया कि गुरूग्राम जिले में किसी भी नर्सरी के पास फ्रूट लाइसेंस नही है। ये नर्सरियां किसानों व शहरी ग्राहकों को धोखाधड़ी कर अज्ञात वंशावली के पौधे तीन से चार गुणा रेट पर बेच रही हैं। ऐसे में जिला बागवानी विभाग द्वारा सभी नर्सरियों को पंजाब फ्रूट एक्ट -1961 के तहत नोटिस जारी किए जा रहे है। इसके उपरांत भी यदि किसी नर्सरी में फलदार पौधे पाए जाते है तो उनके खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

डॉ नेहा ने कहा कि बागवानी की खेती में सबसे अहम खर्च पौधे का होता है। ऐसे में जिला के किसान किसी भी प्रकार के आर्थिक नुकसान से बचने के लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड व पंजीकृत नर्सरियों से ही फलदार पौधे खरीदकर बाग लगाएं। उन्होंने बताया कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से पंजीकृत नर्सरियों का विवरण वेबसाईट www.nhb.gov.in पर उपलब्ध है।