आगामी परिसीमन आयोग में हरियाणा की सीटों की संख्या 90 से बढ़कर 112 होने का अनुमान : मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 19 दिसंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार केवल परिसीमन आयोग को है। इसमें किसी भी राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। 

मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक श्री ईश्वर सिंह द्वारा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या 20 प्रतिशत जनसंख्या के अनुसार 17 से बढ़ाकर 18 करने के विषय पर जवाब दे रहे थे। 

श्री मनोहर लाल ने कहा कि भविष्य में जब दोबारा परिसीमन आयोग बनेगा, उस समय हरियाणा विधानसभा, इसके सदस्यों तथा राज्य सरकार की राय ली जाएगी, उस समय अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या 20 प्रतिशत जनसंख्या के अनुसार करने के लिए सूचित किया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि आगामी परिसीमन आयोग में हरियाणा की जनसंख्या के अनुसार विधानसभा की सीटों की संख्या 90 से बढ़कर 112 होने का अनुमान है और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या 20 प्रतिशत जनसंख्या के अनुसार 22 होगी। हालांकि अंतिम निर्णय परिसीमन आयोग का ही होगा। 

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