– हरियाणा सरकार की अधिसूचना अनुसार नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र के प्रॉपर्टी मालिकों को संपूर्ण ब्याज माफी तथा शेष बकाया राशि पर दी जा रही है 15 प्रतिशत छूट
– 31 दिसम्बर से पूर्व अपने संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करें तथा ब्याज माफी व छूट का लाभ लें
– सभी सरकारी विभाग भी अपनी प्रॉपर्टी को पोर्टल पर करें स्व-प्रमाणित

गुरूग्राम, 24 नवम्बर। हरियाणा सरकार की अधिसूचना अनुसार नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र के प्रॉपर्टी मालिक अपने प्रॉपर्टी डाटा को स्व-प्रमाणित करके प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करें तथा संपूर्ण ब्याज माफी व शेष बकाया राशि पर 15 प्रतिशत छूट पाएं। यह मौका केवल 31 दिसम्बर तक ही दिया गया है, इसलिए जल्दी करें तथा ब्याज माफी व छूट का लाभ लेने के साथ ही दंड प्रावधानों से भी बचें।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों की सर्भी प्रॉपर्टीज के डाटा को संपत्तिकर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाण पत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। प्रॉपर्टी मालिक  https://ulbhryndc.org पोर्टल पर जाकर अपने प्रॉपर्टी डाटा को स्व-प्रमाणित करें तथा अब तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान ब्याज माफी व 15 प्रतिशत छूट का लाभ लेते हुए करें। इसके अलावा, नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी सरकारी विभागों की प्रॉपर्टीज को भी पोर्टल पर स्व-प्रमाणित करना अनिवार्य है। इस बारे में नगर निगम गुरूग्राम द्वारा सभी विभागों को पत्र भेजे गए हैं तथा उन्हें अपने प्रॉपर्टी डाटा को स्व-प्रमाणित करने के लिए कहा गया है।

ज्ञात हो कि नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित रिहायशी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, इंस्टीट्यूशनल भवनों व खाली प्लॉटों का प्रत्येक वर्ष प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान करना अनिवार्य है। भुगतान ना करने की सूरत में प्रतिवर्ष 18 प्रतिशत ब्याज लगता है तथा डिफॉल्टर होने की स्थिति में संबंधित भवन का सीवर-पानी कनैक्शन काटने के साथ ही उसकी सीलिंग व नीलामी भी की जा सकती है। जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने अभी तक अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है, वे 31 दिसम्बर से पहले प्रॉपर्टी डाटा को स्व-प्रमाणित करके टैक्स जमा करवाएं।

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