छद्दम कानून युवा शक्ति के साथ अपराधपूर्ण धोखा
युवाओं को न्यायसंगत रोजगार आरक्षण समय की मांग
निवेशकों का भरोसा हासिल करने में सरकार विफल

सुखबीर तंवर

पटौदी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुखबीर तंवर द्वारा मीडिया को जारी विज्ञप्ति में कहा है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण कानून को रद्द किया जाना भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सामुहिक विफलता है। विदित है कि प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% रोजगार आरक्षण का लचर कानून बनाया जिसकी न्यायालय में उचित पैरवी नही कर पाये। यह कानून केंद्र सरकार की अनेक वायदों जैसे युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, कालाधन से 15-15 लाख, पहली कलम से स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करना, 2022 तक किसान की आय दुगनी करना और न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून की तर्ज पर प्रदेश सरकार की जुमलेबाजी साबित हुआ।

अतीत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड सरकार द्वारा बनाये गये रोजगार आरक्षण कानून लागू नही हो पाये। उन कानूनों का पूर्ण अध्ययन और कानूनी प्रक्रियाओं की बारीकियां समझे बिना आधी अधूरी तैयारी के लाया गया कानून प्रदेश सरकार की विधायी, प्रशासनिक और विधिक कुशलता पर प्रश्नचिन्ह और प्रदेश की युवा शक्ति के साथ अपराधपूर्ण धोखा है।

प्रदेश सरकार हरियाणा में निवेशकों का भरोसा प्राप्त करने में विफल रही है। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अन्य प्रदेशों में पलायन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। विगत करीब 9 वर्ष से ज्यादा कार्यकाल में सरकार ने कौशल विकास ढिंढोरा पीटा परंतु युवा शक्ति का कौशल विकसित करने में विफल रही। आज युवाओं को तर्कसंगत और न्यायसंगत कौशल विकास और आरक्षण की अविलंब आवश्यकता है।

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