गुरुग्राम, 16 अक्टूबर। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने शहर में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के लिए सोमवार को सीआरपीसी की धारा 144 लागू की है।

जिलाधीश निशांत कुमार यादव द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि ऐसा संज्ञान में आया है कि जिला के विभिन्न स्थानों पर संचालित हुक्का बार में में परोसे जाने वाले तंबाकू में निकोटीन होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे में शहर को निकोटीन मुक्त बनाने के उद्देश्य से सभी हुक्का बार, रेस्टोरेंट, होटल सहित ऐसे सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान जहां लोग हुक्का से तम्बाकू पीने के लिए इकट्ठा हों जो व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया जाता है। वहां यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे जोकि अगले आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। हालांकि, यह प्रतिबंध गैर-व्यावसायिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक हुक्का पर लागू नहीं होगा।

जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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