गुरुग्राम : 03 अक्टूबर 2023 अभियोग का संक्षिप्त विवरण: दिनांक 23.06.2023 को थाना खेड़की दौला, गुरुग्राम में डाक द्वारा पुलिस उप-अधीक्षक जेल, फरीदाबाद ने एक शिकायत के माध्यम से बतलाया कि कृष्ण नामक एक बंदी को जो उम्र कैद की सजा काट रहा था, जिसे माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 03.04.2023 को दिनांक 13.06.2023 तक 10 सप्ताह की पैरोल पर भेजा गया था। अपराधी को दिनांक 13.06.2023 को जिला कारागार, फरीदाबाद में आत्मसमर्पण करना था लेकिन बंदी ने माननीय अदालत द्वारा निश्चित की गई तारीख व समय पर जिला कारागार फरीदाबाद में आत्मसमर्पण नहीं किया। इस सम्बन्ध में पुलिस थाना खेडकी दौला, गुरुग्राम में हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम के तहत अभियोग अंकित किया गया। ▪️ पुलिस कार्यवाही: उप-निरीक्षक ललित कुमार, प्रभारी अपराध शाखा मानेसर, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में पैरोल अपराधी कृष्ण को आज दिनांक 03.10.2023 को गांव शिकोहपुर, गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। ▪️आरोपी/अभियुक्त का विवरण: कृष्ण निवासी गांव शिकोहपुर, गुरुग्राम, उम्र-29 वर्ष शिक्षा-अनपढ़। ▪️ पुलिस पूछताछ: अपराधी उपरोक्त से पुलिस पूछताछ में व इसके आपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आरोपी पर हत्या व लूट के 02 अभियोग गुरुग्राम में व चोरी का 01 अभियोग जिला झज्जर में अंकित हैं। गुरुग्राम में दर्ज अभियोग में से वर्ष 2011 में थाना मानेसर, गुरुग्राम के एरिया से लूट के एक अभियोग में आरोपी को 10 साल की सजा हुई थी जिसमें आरोपी की दिनांक 01.10.2020 को सजा पूरी हो चुकी है तथा वर्ष 2011 में थाना बादशाहपुर, गुरुग्राम के क्षेत्र में हत्या के आरोप में आरोपी को उम्र कैद की सजा हुई थी जिसमें आरोपी जिला जेल, फरीदाबाद में सजा काट रहा था तथा दिनांक 03.04.2023 को 10 सप्ताह की पेरौल पर जेल से बाहर आया था और पैरोल पूरी होने के बाद से फरार था। ▪️ आगामी कार्यवाही: आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश करके आगामी कार्यवाही की जाएगी। अभियोग अनुसंधानाधीन है। Post navigation म्यूजिक कम्पनी के डायरेक्टर को जान से मारने की धमकी देने वाला सिंगर व उसका साथी गिरफ्तार गोली मारकर जानलेवा हमला ….आरोपी को 24 घंटे के अंदर किया काबू