गुरूग्राम, 1, अक्टूबर। भारत सारथी को विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार,10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर अवैध रूप से प्रतिबंध लगाने के अपराध के आरोप में हरियाणा एवं केंद्र के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक शिकायत मजिस्ट्रेट अदालत में दायर की गई है।

शिकायतकर्ता ने शिकायत में आरोप लगाया कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कानूनन कोई प्रतिबंध नहीं है और ये अधिकारी NGT एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के कभी पारित ना किए गए आदेशों का झूठा हवाला दे कर ये ग़ैरकानूनी प्रतिबंध लगा रहे हैं। यह प्रतिबंध कानून देश के कानून के उल्लंघन में है और यह प्रतिबंध एक साजिश के तहत है।

उक्त शिकायत में प्रारंभ में मुख्य आरोपी सरकारी अधिकारी हैं:

1.नवदीप सिंह विर्क – आईपीएस परिवहन सचिव हरियाणा। 2.अरामने गिरधर- परिवहन सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (अवधि 30.04.2020-19.10.2022 के दौरान)। 3.अलका उपाध्याय-परिवहन सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (22.10.2022-20.04.2023 की अवधि के दौरान)। 3.अनुराग जैन-परिवहन सचिव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (26.04.2023 से 21.07.2023 की अवधि के दौरान)

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