राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव व जिला उपायुक्त के माध्यम से अस्पताल प्रबंधन को दिया आदेश
आयोग ने इस मामले में सीवरमैन के पीड़ित परिवार की तरफ से पैरवीकर्ता कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा को भेजी आदेश की प्रति

फरीदाबाद। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने फरीदाबाद सेक्टर-16 के क्यूआरजी हास्पीटल में पांच अक्टूबर 2022 को सीवर की सफाई करने पर मारे गए चार सीवरमैन के परिजन को एक-एक नौकरी व 25-25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा को इस आदेश की प्रति भेजी है जिसमें कहा गया है कि इस आदेश का अनुपालन करवाने के लिए मुख्य सचिव व जिला उपायुक्त को भी निर्देशित किया गया है।

आयोग ने 28 दिसंबर 2022 को इस मामले में किए गए एक्शन की रिपोर्ट मांगी थी। तीन जुलाई 2023 को फरीदाबाद सेंट्रल पुलिस उपायुक्त की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने यह फैसला दिया है। इस रिपोर्ट में पुलिस कार्रवाई की बाबत जानकारी थी जबकि मृतकों के पीड़ित परिजनों को वित्तीय सहायता की बाबत इसमें कोई जिक्र नहीं था।

कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने इस बाबत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पीड़ित परिजनों की ओर से पैरवी की थी। शर्मा का कहना है कि सीवर की सफाई मशीनों से ही होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को न सिर्फ सरकारी संस्थान बल्कि निजी संस्थानों के लिए भी अनिवार्यता के आदेश जारी करने चाहिए।

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