– एजेंसी के कर्मचारी घर-घर जाकर कर रहे हैं असेसमेंट नोटिस का वितरण
– सभी आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों एवं नागरिकों से कर्मचारियों को पूर्ण सहयोग की अपील
– प्रॉपर्टी डाटा को सर्टिफाई करें तथा अगर कोई त्रुटि है, तो उसके बारे में सही जानकारी दस्तावेज सहितकर्मचारी को उपलब्ध करवाएं
– कर्मचारी को मोबाइल व वाट्सएप नंबर तथा ई-मेल आईडी उपलब्ध करवाएं, ताकि प्रॉपर्टी टैक्स डाटा को किया जा सके दुरूस्त

गुरूग्राम, 22 अगस्त। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा निगम क्षेत्र में स्थित सभी प्रॉपर्टी मालिकों को प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट नोटिस का वितरण किया जा रहा है। इस कार्य के लिए अधिकृत एजेंसी के कर्मचारी घर-घर जाकर असेसमेंट नोटिस का वितरण कर रहे हैं।

सभी आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों एवं नागरिकों से अनुरोध है कि वे कर्मचारियों को इस कार्य में पूर्ण सहयोग करें तथा असेसमेंट नोटिस के अनुसार अपनी प्रॉपर्टी को सर्टिफाई करें। अगर प्रॉपर्टी डाटा में कोई त्रुटि है, तो उसके बारे में दस्तावेज सहित सही जानकारी कर्मचारी को उपलब्ध करवाएं तथा अपना सही मोबाइल नंबर, वाट्सएप नंबर व ई-मेल आईडी उपलब्ध करवाएं, ताकि प्रॉपर्टी टैक्स डाटा को दुरूस्त किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि नगर निगम गुरूग्राम सीमा में स्थित सभी प्रॉपर्टीज का सर्वे पूर्व में करवाया गया था तथा इस डाटा को एनडीसी पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया था। अब एनडीसी पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के अनुसार नगर निगम गुरूग्राम द्वारा सभी प्रॉपर्टी मालिकों को असेसमेंट नोटिस का वितरण शुरू किया गया है। इसके तहत सिम्पलैक्स ई-सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड एजेंसी को अधिकृत किया गया है, जिसके कर्मचारी प्रत्येक प्रॉपर्टी मालिक के पास जाएंगे तथा उन्हें असेसमेंट नोटिस देंगे। प्रॉपर्टी मालिक इस असेसमेंट नोटिस को ध्यानपूर्वक देखें तथा प्रॉपर्टी डाटा सही होने पर उसे सर्टिफाई करें। अगर प्रॉपर्टी डाटा में किसी भी प्रकार की त्रुटि है, तो मौके पर ही कर्मचारी को सही जानकारी दस्तावेज सहित उपलब्ध करवाएं। इससे प्रॉपर्टी टैक्स डाटा को दुरूस्त करने में सहयोग मिलेगा तथा नागरिकों को भी निगम कार्यालयों से चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रॉपर्टी मालिक उनके यहां आने वाले कर्मचारी को अपना मोबाइल नंबर, वाट्सएप नंबर तथा ई-मेल आईडी भी उपलब्ध करवाएं।

हरियाणा सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स डाटा के स्वयं सत्यापन पर वित्त वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स में 15 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। नागरिक ऑनलाईन पोर्टल ulbhryndc.org   पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी के डाटा को खुद ही सत्यापित करें तथा संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके सरकार द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठाएं। यह सुविधा 30 सितम्बर 2023 तक ही मान्य है।

ज्ञात हो कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित सभी प्रकार के खाली प्लॉटों, मकानों, वाणिज्यिक संस्थानों, औद्योगिक इकाईयों, रिहायशी भवनों सहित अन्य श्रेणी की प्रॉपर्टीज पर प्रॉपर्टी टैक्स का सालाना निर्धारण किया जाता है। टैक्स का निर्धारण प्रॉपर्टी की श्रेणी अनुसार अलग-अलग होता है तथा प्रत्येक वर्ष प्रॉपर्टी मालिकों को टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। सरकार द्वारा समय-समय पर प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी में छूट का लाभ भी दिया जाता है।

प्रॉपर्टी मालिक यूएलबी पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी आईडी से प्रॉपर्टी डाटा को सर्च करके प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान ऑनलाईन कर सकते हैं। इसके साथ ही नगर निगम गुरूग्राम के कार्यालयों में स्थित नागरिक सुविधा केन्द्रों पर जाकर भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड व डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने की सुविधा दी गई है। समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान ना करने पर 18 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है। साथ ही डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज के सीवरेज व पानी कनेक्शन काटने के साथ ही उनको सील करने व नीलाम करने की प्रक्रिया अमल में लाई जा सकती है।

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