जिला में धारा -144 के तहत निर्धारित मानदंडों की पालना सभी के लिए अनिवार्य- जिलाधीश

5 या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर है प्रतिबंध, लोग कानून व्यवस्था बनाए रखने में करें सहयोग- जिलाधीश

किसी भी प्रकार की सामाजिक गतिविधि अथवा आयोजन की अनुमति नहीं, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले पर होगी सख्त कार्रवाई- उपायुक्त

नूह, 7 अगस्त। जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे धारा-144 के तहत जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि धारा -144 के तहत जिला में 5 या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है , ऐसे में जरूरी है लोग भीड़ भाड़ एकत्रित ना करें।

श्री खड़गटा ने कहा कि वर्तमान में जिला में शांति का माहौल है और किसी भी व्यक्ति को शांति व्यवस्था बाधित करने की अनुमति नहीं है। किसी भी व्यक्ति अथवा संगठनों के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिला में स्थिति के पूर्णतया सामान्य होने उपरांत लोग किसी भी प्रकार की सामाजिक गतिविधियां कर सकते हैं। जिला में कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों से जिला प्रशासन सख्ती से निपटेगा।

श्री खड़गटा ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा बार-बार जिलावासियों से शांति व्यवस्था बनाए जाने की अपील की जा रही है । उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे जिलावासियों की दिनचर्या पहले की भांति सामान्य करने के लिए जिला प्रशासन की टीमें क्षेत्रवार लोगों के बीच जाकर उनका मनोबल बढ़ा रही है। स्थिति के पूर्णतया सामान्य होने उपरांत लोग सामाजिक गतिविधियों अथवा आयोजनों में भाग ले सकते हैं।

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