जारी आदेशों में नागरिकों को सावधानी बरतने की दी गयी सलाह गुरुग्राम, 07 अगस्त। जिलाधीश एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने 31 जुलाई को नूंह जिला में हुए सांप्रदायिक तनाव के मद्देनजर गुरुग्राम जिला में लागू धारा 144 को हटाने के आदेश दिए है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि 31 जुलाई को नूंह जिला में हुए सांप्रदायिक तनाव के मद्देनजर गुरुग्राम जिला में सार्वजनिक शांति, व्यवस्था और सुरक्षा के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश दिए थे। ऐसे में अब, वर्तमान स्थिति के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद और विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, यह देखा गया है कि जिला गुरुग्राम में सामान्य स्थिति वापस आ गई है और सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जारी आदेशों में सभी नागरिकों को सलाह दी गयी है कि वे सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें। प्रशासन अपने निवासियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और शांति भंग करने के किसी भी प्रयास या सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डालने वाले कृत्यों से कानून की पूरी सख्ती से निपटा जाएगा। Post navigation सीपीआई के प्रतिनिधिमंडल को नूंह जाने से रोका प्रशासनिक अधिकारियों ने निरोगी हरियाणा योजना से चिरायु हुआ गुरुग्राम का अज़ीम, परिजनों ने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का जताया आभार