कानून व्यवस्था व शांति बनाए रखने के लिए जारी किए गए निर्देश, पालन न किए जाने पर होगी कार्रवाई गुरुग्राम, 31 जुलाई। नूंह जिला में साम्प्रदायिक तनाव के मद्देनजर गुरुग्राम के जिलाधीश एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने ज़िला गुरुग्राम में कानून के बेहतर अनुपालन कराए जाने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की है। सोमवार शाम जिलाधीश द्वारा निर्देश जारी किए गए। जारी आदेशों में आगामी आदेशों तक जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू करते हुए आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में जिला में किसी भी सड़क मार्ग को अवरुद्ध करने व सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी प्रकार के लाइसेंसी हथियार या फायर आर्म्स, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। ये आदेश जिला में तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं जोकि आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। Post navigation डीसी निशांत कुमार यादव की आमजन से अपील, सोशल मीडिया पर ना डालें आपत्तिजनक पोस्ट वरना होगी सख्त कानूनी कार्रवाई कल 31.07.2023 को अंबेडकर चौक सोहना में हुए उपद्रव के सम्बन्ध में