चंडीगढ़, 21 – हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी पदों पर जहां न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आईटीआई, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा के बिना मैट्रिक है उनमें स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अब 10+2 समकक्ष करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने 21 अप्रैल से 2023 से ग्रुप-सी पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता 10+2 पहले ही कर दी है। मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और विभिन्न बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से ग्रुप ‘सी’ पदों पर भर्ती/नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आवश्यक प्रावधानों में संशोधन करने के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी करवाई जाए। इसके लिए संबंधित प्रशासनिक सचिव की मंजूरी और एलआर (कानूनी और विधायी विभाग) से जांच आवश्यक है।सरकार की ओर से मॉडल संशोधन नमूना प्रदान किया है, जिसे पहले ही मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है और संबंधित विभागों को उनके संदर्भ के लिए भेजा गया है। इसके लिए संबंधित विभागों को मानव संसाधन विभाग, वित्त विभाग या मंत्रिपरिषद से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है। Post navigation भीम आर्मी अध्यक्ष पर हमले के विरोध में जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन में समर्थन देने पहुंचे सांसद दीपेन्द्र हुड्डा गोशालाओं में आवारा पशुओं को पहुंचाने के सरकारी दावे फर्जी ……… स्थिति ज्यों की त्यों : विद्रोही