चंडीगढ़, 13 जुलाई- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने आबकारी एवं कराधान विभाग के कर्मचारियों के लिए वाहनों के अधिग्रहण बारे जिला स्तर पर सामान्य प्रशासन को डयूटी के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य विभाग के कार्य को प्राथमिकता देना और उप आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (डीईटीसी) और आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ईटीओ) के लिए जीएसटी नियमों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर वांछित राजस्व लक्ष्यों को पूरा करना है। इन निर्देशों अनुसार जिला प्रशासन को सलाह दी गई है कि वैधानिक और न्यायिक डयूटी को छोड़कर जब तक आवश्यक डयूटी न हो आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को डयूटी सौंपने से गुरेज करें। वैधानिक ड्यूटी में विभिन्न अधिनियमों के तहत जनगणना अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम जैसी डयूटी शामिल हैं, जबकि न्यायिक ड्यूटी में दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रावधानों का कार्यान्वयन शामिल है। वीआईपी/वीवीआईपी प्रोटोकॉल और मेला डयूटी सहित अन्य ड्यूटी विभाग के लिए वैधानिक दायित्वों से बाहर हैं। आबकारी एवं कराधान विभाग राजस्व संग्रहण के मामले में अनुकूल परिणामों को लाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय कर रहा है। इसके साथ ही जीएसटी अधिनियम के तहत ऑडिट और जांच के लक्ष्य प्राप्त कर रहा है। Post navigation बाढ़ से हरियाणा बेहाल, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी कांग्रेस- हुड्डा महिला द्वारा जजपा विधायक ईश्वर सिंह को थप्पड़ मारने की घटना पर अनुसूचित आयोग ने लिया संज्ञान