चंडीगढ़, 4 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहाँ हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में “हरियाणा लॉजिस्टिक्स वेयरहाउसिंग एंड रिटेल पॉलिसी 2019 ” में संशोधन को मंजूरी दी है। हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल पॉलिसी 2019 और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट पॉलिसी में आईसीडी/वेयरहाउस/कोल्ड स्टोरेज/लॉजिस्टिक्स पार्क आदि की स्थापना के लिए उल्लिखित विभिन्न पात्रता शर्तों के कारण संशोधन की आवश्यकता है। इसके अलावा, वेयरहाउस /आईसीडी/कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि का न्यूनतम क्षेत्र और न्यूनतम पहुंच मार्ग का क्षेत्र भी दोनों नीतियों में अलग-अलग थे। मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि न्यूनतम क्षेत्र और न्यूनतम पहुंच मार्ग के साथ विभिन्न व्यवसाय और विभिन्न श्रेणी के वेयरहाउस के पैरामीटर निम्न अनुसार होंगे। क्रमांकबिजनेस लाइनभूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल एकड़ मेंन्यूनतम पहुंच मार्ग फीट में1एग्रो वेयरहाउस2222खुदरा सुविधा के साथ एग्रो वेयरहाउस2333नॉन एग्रो वेयरहाउस5444खुदरा सुविधा के साथ गैर एग्रो वेयरहाउस560 इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) अब न्यूनतम 20 से 25 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, आवश्यक न्यूनतम पहुंच सडक़ 50 फीट होगी जो कि पहले 2 एकड़ और 30 फीट की पहुंच सडक़ की शर्त थी। क संशोधन के बाद 25 एकड़ से अधिक क्षेत्र में आईसीडी स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम पहुंच सडक़ 60 फीट होगा। कोल्ड चेन स्थापित करने के लिए न्यूनतम निवेश रुपये 15 करोड़ और न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता 0.5 एकड़ होगी और न्यूनतम पहुंच सडक़ 33 फीट होगी। आगे यह निर्णय लिया गया कि संशोधन के बाद मौजूदा ” हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग एंड रिटेल पॉलिसी 2019″ से रिटेल हब की श्रेणी को हटा दिया जाएगा। Post navigation राज्य सरकार ने बनाए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (वार्ड परिसीमन तथा निर्वाचन) नियम, 2023 मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति – 2020 के तहत अधिसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन को मंजूरी