फिजियोथेरेपिस्टो को हरियाणा में काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी – अनिल विज चण्डीगढ़, 25 मई – हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री श्री अनिल विज ने आज हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी के ‘ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल‘ का शुभारंभ करते हुए कहा कि फिजियोथेरेपिस्टो को हरियाणा में काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। यह पोर्टल पारदर्शिता लाने की तरफ एक और महत्वपूर्ण कदम है और फिजियोथेरेपिस्टो को इससे बहुत बडी राहत मिलेगी। श्री विज ने कहा कि इस पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करने से समय के साथ-साथ रुपये की बचत, डिजिटल ऑटोमेशन, एनहान्स एफीसेंसी, केंद्रीकृत डेटाबेस, त्रुटि मुक्त कार्यक्षमता, संचार में सुधार करने, पेपर वर्क कम करने और पारदर्शिता लाने में लाभ मिलेगा। इस दौरान मंत्री ने फिजियोथेरेपिस्ट राहुल को प्रमाणपत्र भी प्रदान किया। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री ने कहा कि अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट दूसरे राज्य की काउंसिल में पंजीकृत है और प्रदेश में काम करने के इच्छुक है, तो उसे हरियाणा में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उस काउंसिल की एनओसी जमा करवानी होगी। यदि उस राज्य में काउंसिल नहीं है तो उसकी डिग्री की वेरिफीकेशन करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से नए रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन से लेकर जांच सूची, राशि भुगतान, रसीद व पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने तक ऑनलाइन रहेगी। पोर्टल शुभांरभ करने के उपरांत श्री विज को अवगत करवाया गया कि हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी में अब तक 1936 रजिस्ट्रेशन मैन्युअल है। उन्होने बताया कि काउंसिल पर फिजियोथेरेपिस्ट का रजिस्ट्रेशन होने पर जब उसे प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा तो उसकी पूरी सूची काउंसिल की वेबसाइट पर कोई भी व्यक्ति देख सकता है। बैठक में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के निदेशक श्री आदित्य दहिया, हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी की रजिस्ट्रार श्रीमती रजनी मलिक सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। Post navigation मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा…… सिहमा गांव को दिया उप-तहसील का दर्जा ईएसआई क्लर्क 4000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू