बेटियों को मिलेगी ब्यूटी पार्लर एवं बुटीक पार्लर की ट्रेनिंग
प्रदेश के आठ जिलों में गर्मी की छुट्टियों में चलेगा विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम

हिसार। सामाजिक संस्था राह ग्रुप फाउंडेशन इस बार की गर्मी की छुट्टियों में छह हजार से अधिक बेटियों को ब्यूटी एवं बुटीक पार्लर की विशेष ट्रेनिंग दिलवाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 22 मई से आरंभ होगा, जबकि कक्षाएं एक जून 2023 से गर्मियों की छुट्टियों में आरंभ होगी। यह जानकारी देते हुए राह ग्रुप फाउंडेशन के प्रवक्ता ने बताया कि इस 45 दिवसीय बेसिक ट्रेनिंग शिविर में बेटियों को उनके घर के आस-पास ही ब्यूटी पार्लर/ बुटीक पार्लर की ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। राह ग्रुप फाउंडेशन के प्रवक्ता के अनुसार इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर हिसार, फतेहाबाद, जींद, सिरसा, भिवानी, रोहतक, करनाल, कैथल जिलों में छात्राओं/लड़कियों/महिलाओं की मांग के अनुसार ये केन्द्र उनके घरों के आस-पास ही खोले जाएंगे। ये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए ग्राम पंचायत या दूसरी संस्थाएं भी राह संस्था से मिलकर कार्य कर सकती है। इन ब्यूटी पार्लर/बुटिक पार्लर ट्रेनिंग विशेष एक्सपर्ट या आईटीआई डिप्लोमा धारक ट्रेनर ही देंगे।

ये हैं जरूरी दस्तावेज:-
सामाजिक संस्था राह ग्रुप फाउंडेशन के इन ट्रेनिंग कैम्पों में रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, फेमिली आई.डी.,जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल या किसी शिक्षण संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र या दूसरे किसी भी प्रकार के एक पहचान संबंधित एक दस्तावेज की फोटो कॉपी व दो पासपोर्ट साईज फोटो जमा करवाने होंगे। इसके लिए किसी भी प्रकार की वर्ग/जाति या आय की कोई सीमा नहीं है। हालांकि उनके लिए आयु सीमा 14 से 45 वर्ष रखी गई है।

खास रहेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम:-
राह ग्रुप फाउंडेशन के 90 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में थ्रेडिंग, वैक्स, मैनीक्योर, पेडीक्योर, 10 हेयर स्टाइल, नेल पॉलिश, हेयर कटिंग, साड़ी पहनना, मेहंदी लगाना, फेशियल, मेकअप, ब्लीचिंग सहित प्राकृतिक तरीकों से मेकअप करना सिखाया जाएगा। इसी प्रकार बुटीक पार्लर ट्रेनिंग में ड्राफ्टिंग, कटिंग, टेलरिंग व मार्केटिंग करना सिखाया जाएगा।

जरूरतमंदों को मिलेगी वरीयता:-
राह ग्रुप फाउंडेशन के प्रवक्ता के अनुसार संस्था की ओर से तय प्रशिक्षण केन्द्रों पर 40 सीटों से अधिक आवेदन होने की स्थिति में पांच फीसदी सीटें विधवा/तलाकशुदा महिलाओं या बेसहारा लड़कियों के लिए आरक्षित होगी।

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