अगर अधिकारी एक हजार किलोमीटर की अनुमति से अधिक  निजी यात्रा करता है तो उसको 6 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से हर माह की समाप्ति पर नकद भुगतान करना होगा।  

चंडीगढ़, 2 मई- हरियाणा सरकार द्वारा आज यहां जारी सर्कुलर के अनुसार अधिकारियों द्वारा निजी वाहनों से की जाने वाली सरकारी यात्राओं की दरें 6 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से देय होंगी।   इसी प्रकार निजी यात्राओं के लिए सरकारी वाहनों की दरें भी गैर सरकारी वाहनों के उपयोग की दर की तरह 6 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से होंगी।

प्रशासनिक सचिवों, बोर्ड, निगमों के प्रबंध निदेशकों, विभागों के मुखिया, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, अतिरिक्त प्रधान सचिव, उपप्रधान सचिव व मुख्यमंत्री के ओएसडी, आईएफएस, आईआरएस, आईईएस, आईसीएएस, एचसीएस अधिकारी जिनसे सरकारी वाहन सम्बंद्व हैं, उन्हें आने व जाने को छोड़कर गैर-सरकारी यात्रा के लिए निवास और कार्यालय के बीच की यात्रा सहित वाहन के उपयोग की कुल 1000 किलोमीटर तक 1000 रुपये प्रति माह की दर से भुगतान की ही अनुमति है।  

आगे यह कहा गया है कि ऐसे अधिकारी के वेतन से 1000 रुपये की राशि की कटौती तब तक की जाएगी जब तक अधिकारी यह लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं करता है कि उसे ऐसा कोई वाहन उपलब्ध नहीं करवाया गया है और वह ऐसे किसी निजी वाहन का उपयोग निवास-कार्यालय वापसी के बीच की यात्रा के लिए उपयोग नहीं करता है।

अगर अधिकारी एक हजार किलोमीटर की अनुमति से अधिक  निजी यात्रा करता है तो उसको 6 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से हर माह की समाप्ति पर नकद भुगतान करना होगा।  

सर्कुलर में यह भी अवगत करवाया गया है कि गैर-ऑफिसियल उद्देश्यों के लिए की गई प्रत्येक यात्रा से संबंधित विवरण वास्तविक उपयोगकर्ता द्वारा लॉग-बुक में दर्ज की जानी चाहिए। गैर-सरकारी उद्देश्यों के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग करते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि वाहन का उपयोग करते समय सरकारी यात्राओं को प्राथमिकता दी गई है और आते जाते समय निजी यात्रा को प्राथमिकता नहीं दी गई।

सर्कुलर में आगे यह भी कहा गया है कि वाहन का उपयोग करते समय आफिसियल आवश्यकता रही और सरकारी उद्देश्य को प्राथमिकता दी गई है तथा निजी कार्य के लिए वाहन का उपयोग नहीं किया गया है।

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