सार्वजनिक स्थान पर मलबा डालना दंडनीय अपराध है

– नगर निगम गुरूग्राम द्वारा सैक्टर-29 में अवैध रूप से मलबा डालने वाले 6 वाहनों पर लगाया एक लाख रूपए से अधिक का जुर्माना

गुरूग्राम, 18 अप्रैल। सार्वजनिक स्थानों, सडक़ों के किनारों, खाली प्लाटों में मलबा डालना दंडनीय अपराध है तथा ऐसा करने वालों के खिलाफ विभिन्न नियमों के तहत मुकदमा दर्ज करवाने, वाहन को जब्त करने एवं जुर्माना करने का प्रावधान है।

नगर निगम गुरूग्राम द्वारा अवैध रूप से मलबा डालने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को कनिष्ठ अभियंता सुमित चहल की टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण करने के दौरान सैक्टर-29 क्षेत्र में अवैध रूप से मलबा डालने वाले 6 वाहनों को मौके पर पकड़ा तथा उन पर एक लाख पांच हजार रूपए का जुर्माना लगाया। टीम ने दो वाहनों को इंपाऊंड करने की भी कार्रवाई की। टीम में पुलिस कर्मचारी भी शामिल रहे।

उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक स्थानों पर मलबा डालना विभिन्न अधिनियमों के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले वाहनों को जब्त करके उनके खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तथा वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम के तहत कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। इसके तहत कारावास और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। गुरूग्राम के नागरिकों से अनुरोध है कि वे भवन निर्माण और तोडफ़ोड़ गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले मलबे का उठान केवल अधिकृत एजेंसी के माध्यम से ही करवाएं। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा ऐसे भवन मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, जो अवैध रूप से मलबा डंपिंग करने वालों के माध्यम से मलबा उठान करवाते हैं।

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