जज जैसे ही युवक को जब दोषी करार दिया तो कोर्ट रूम के बाहर पीड़िता (दोषी की पत्नी) जोर-जोर से रोने लगी. कोर्ट रूम से बाहर आने पर वह दोषी (पति) से लिपट कर खूब रोई. इस दौरान दोषी के माता-पिता भी वहीं मौजूद थे. वह भी बेटे की सजा सुनकर गमगीन थे. चंडीगढ़. चंडीगढ़ में नाबालिग से रेप मामले में जिला अदालत युवक को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की सजा सुनाई है. एडिशनल एंड सेशन जज स्वाति सहगल की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. दोषी की पहचान बापूधाम कालोनी निवासी के तौर पर हुई है. जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. जानकारी के अनुसार, सेक्टर-26 थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ 17 जुलाई 2019 में पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह पति और बच्चों के साथ शहर में रहती है. एक दिन नाबालिग बेटी के पेट में दर्द हुआ तो उसकी मां उसे डाक्टर के पास ले गई. जांच के दौरान पता चला कि नाबालिग दो महीने की गर्भवती है. पूछने पर बेटी ने बताया कि वह एक युवक को दो साल से जानती है. युवक ने चार महीने पहले अप्रैल 2019 में उसे (नाबालिग को) अपने घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. उसने किसी को न बताने की धमकी देकर कई दिनों तक दुष्कर्म करता रहा. पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर दोषी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था. आपसी समझौते के बाद पीड़िता ने दोषी से की शादी दोषी युवक की गिरफ्तारी के बाद दोनों पक्षों (पीड़िता और दोषी) के बीच समझौता हो गया था और दोनों ने आपस में शादी भी कर ली. दोषी युवक करीब डेढ़ साल से जमानत पर था. शुक्रवार को सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने अदालत में ही दोषी को कस्टडी में ले लिया. Post navigation भाजपाई-संघी किसानों के हित में जुमले उछालकर उन्हे ठगते है पर वास्तव में कुछ नही करते : विद्रोही रिश्वतखोरी के मामले में जीएमडीए का असिस्टेंट मैनेजर, सहकारी इंस्पेक्टर समेत पांच गिरफ्तार