लोगों को प्रत्यक्ष लाभ देने में अहम साबित होगा ‘हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास’: बराला

-एक अप्रैल से आरंभ होगी ‘मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना’

चण्डीगढ, 6 मार्च – हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन श्री सुभाष बराला ने कहा कि ‘हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास’ लोगों को प्रत्यक्ष लाभ देने में अहम साबित होगा, इससे विभिन्न बीमा योजनाएं भी समेकित हो जाएंगी।

श्री बराला ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने मौजूदा बीमा योजनाओं को समेकित करने, मानकीकृत और सरलीकृत दावों के प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने और लोगों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने के लिए ‘हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास’ नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की है। उन्होंने बताया कि उच्च जोखिम वाली श्रेणी में काम करने वाले ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को कवर करने के लिए प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना’ बनाई है ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में उनके परिवार को कुछ सहारा मिल सके। उन्होंने आगे बताया कि दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में छोटे व्यापारियों के लिए ‘मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना’ बनाई गई है ताकि मुसीबत के समय इनके परिवारों को आर्थिक सहारा मिल सके। यही नहीं अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ तैयार की गई है ताकि अंतिम व्यक्ति तक बीमा योजना का लाभ देकर उनको चिंतामुक्त किया जा सके।

हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन श्री सुभाष बराला ने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल को हर वर्ग का हितैषी बताते हुए गरीब से गरीब व्यक्ति की चिंता करने वाला हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि  मुख्यमंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे व्यापारियों और 1.50 करोड़ रुपये तक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यवसायियों के दुख-दर्द को भी बखूबी समझा है और इसीलिए इस वर्ग के कल्याण के लिए किसी भी प्राकृतिक कारणों या आग के कारण संपत्ति के नुकसान के मामले में मुआवजा प्रदान करने के लिए ‘मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना’ के संशोधित दिशा-निर्देशों को हाल ही में अधिसूचित कर दिया है। यह योजना भी 1 अप्रैल, 2023 से पूरे प्रदेश में चालू हो जाएगी।

श्री बराला ने यह भी जानकारी दी कि 1.80 लाख रूपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या विकलांगता के मामले में सहायता प्रदान करने के लिए ‘दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना नामक’ एक नई योजना शुरू की जा रही है जो कि मृत्यु या स्थायी विकलांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर अलग-अलग  सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित सहायता 6 वर्ष की आयु तक 1 लाख रुपये, 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष की आयु तक 2 लाख रुपये, 18 वर्ष से अधिक 25 वर्ष तक की आयु के लिए 3 लाख रुपये, 25 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष आयु तक 5 लाख रुपये होगी। इसी प्रकार, 40 वर्ष से 60 वर्ष आयु तक 2 लाख होगी।

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