हिन्दी भाषा की प्रशासनिक शब्दावली भी बनाई जाएगी

मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ की अहम बैठक

हरियाणा के सभी अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद संबंधित विभागों की वेबसाइट पर करें अपलोड – मुख्य सचिव

चंडीगढ़, 13 फरवरी – हरियाणा में अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली में हिन्दी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हिन्दी भाषा सिखाने के लिए जिलावार मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएं, जो न्यायालयों के स्टाफ को हिन्दी भाषा (लीगल शब्दावली) सिखाएंगे। इसके अलावा, हिन्दी भाषा की प्रशासनिक शब्दावली भी बनाई जाएगी।         

मुख्य सचिव आज यहां राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों में हिन्दी भाषा के उपयोग के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर रहे थे। श्री कौशल ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को पीरियोडिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।        

 मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सर्वप्रथम हरियाणा के सभी अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद भी संबंधित विभागों की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। उन्होंने कहा कि अधिकतर वेबसाइट पर अधिनियम के अंग्रेजी अनुवाद ही उपलब्ध हैं। इन अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद होने से आमजन को भी अधिनियमों की बीरिकियों की जानकारी मिल सकेगी।         

श्री कौशल ने बैठक में आए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रतिनिधि को भी उच्च न्यायालय के स्तर पर अधिवक्ताओं व अन्य स्टाफ को भी हिन्दी भाषा का प्रशिक्षण दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के साथ एचसीएस (न्यायिक शाखा) की परीक्षा में हिन्दी भाषा को एक मिडियम के रूप में शामिल करने पर विचार किया जाए।        

 उन्होंने कहा कि हरियाणा में रेवेन्यू कोर्ट में अधिकतर कार्य हिन्दी भाषा में ही होता है और कोर्ट के निर्णय भी हिन्दी भाषा में ही जारी किए जाते हैं। अन्य न्यायालयों में भी हिन्दी भाषा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, इसके लिए सभी संबंधित विभागों, न्यायालयों को समन्वय स्थापित कर कदम बढ़ाने होंगे। 

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 54 आईटीआई में स्टेनोग्राफी (हिन्दी) के एक साल का कोर्स चल रहा है। इस कोर्स के 1656 सीटें हैं, जिनमें से 1441 पर छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।        

 बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल ने अधीनस्थ न्यायालयों में हिन्दी भाषा के उपयोग को लेकर अब तक की गई कार्रवाई की विगतवार जानकारी दी। उन्होंने मुख्य सचिव को बताया कि न्यायालयों, ट्रिब्यूनल में हिन्दी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हिन्दी व अंग्रेजी स्टेनोग्राफर इत्यादि की विस्तृत जानकारी महाधिवक्ता, हरियाणा के कार्यालय की ओर से सांझा की गई है। इससे सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने में काफी मदद मिल रही है।        

 बैठक में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के चेयरमैन प्रो बी के कुठियाला ने बताया कि परिषद की ओर से पानीपत जिला को पायलट आधार पर लिया जाएगा, जहां न्यायालयों, कार्यालयों के स्टाफ को हिन्दी भाषा का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके बाद एक प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। इसके अलावा अंग्रेजी से हिन्दी भाषा में अनुवाद के कुछ अल्पावधि के कोर्स भी शुरू करने पर विचार किया जा सकता है।         

बैठक में हरियाणा के महाधिवक्ता श्री बलदेव राज महाजन, सूचना, लोक संपर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री विजेंद्र कुमार, युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विजय सिंह दहिया सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

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