कुल 187095 मामले निपटाए गए

चंडीगढ़, 11 फरवरी – हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने आज माननीय न्यायमूर्ति श्री ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में पूरे हरियाणा राज्य में वर्ष 2023 की अपनी पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हरियाणा के 22 जिलों और 33 उप-मंडलों में किया गया। ऐ0डी0आर0 केंद्रों में कार्यरत स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) के मामलों सहित सिविल, आपराधिक, वैवाहिक, बैंक वसूली, आदि से संबंधित कुल 187095 मामले निपटाए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का उद्देश्य वादकारियों को अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए एक मंच प्रदान करना है।

आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व-मुकदमेंबाजी स्तर पर 81462 मामले लिए गए और 67076 मामलों का निपटारा किया गया तथा 13,05,30,287/-रू0 की कुल धनराशि का निपटान किया गया।

इसके अलावा 196516 लंबित मामलों को लिया गया और इनमें से 120019 मामलों में फैसला किया गया तथा कुल राशि 1,71,83,53,041/-रू0 का निपटान किया गया।

पूर्व-मुकदमेबाजी और लंबित दोनों चरणों में 187095 मामलों की कुल संख्या का निपटारा किया गया, जिससे पक्षकारों के बीच 1,84,88,83,328/-रू0 की कुल राशि का निपटान हुआ।

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