चंडीगढ़, 2 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहाँ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभागीय वित्तीय नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

यह वित्तीय नियम सभी सरकारी विभागों पर लागू होंगे। शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थानों और पॉवर यू‌टि‌लीटीज में ये प्रत्यायोजन उनकी अलग संस्था के अनुसार होंगे।

क्रमांकशक्तियों का प्रारूपजिसे प्रत्यायोजित की गईसीमा
1सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन हेतू निविदाएं स्वीकार करना प्रत्येक कार्य के लिए 25 लाख रुपये तक
सब ‌डिविजनल इंजीनियरबशर्ते कि न्यूनतम निविदा राशि अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
कार्यकारी अभियंताबशर्ते कि न्यूनतम निविदा राशि अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत से अधिक लेकिन 10 प्रतिशत तक होगी।
अधीक्षण अभियंताबशर्ते कि न्यूनतम निविदा राशि 10  प्रतिशत से अधिक होगी।
2सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन हेतू निविदाएं स्वीकार करना प्रत्येक कार्य के लिए 25 लाख से 1 करोड़ रुपये तक
कार्यकारी अभियंताबशर्ते कि न्यूनतम निविदा राशि अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
अधीक्षण अभियंताबशर्ते कि न्यूनतम निविदा राशि अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत से अधिक लेकिन 10 प्रतिशत तक होगी।
मुख्य अभियंताबशर्ते कि न्यूनतम निविदा राशि 10  प्रतिशत से अधिक होगी।
3सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन हेतू निविदाएं स्वीकार करना प्रत्येक कार्य के लिए 1 करोड़ रुपये से 3 करोड़ रुपये तक
अधीक्षण अभियंताबशर्ते कि न्यूनतम निविदा राशि अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
मुख्य अभियंताबशर्ते कि न्यूनतम निविदा राशि अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत से अधिक लेकिन 10 प्रतिशत तक होगी।
टेंडर अलॉटमेंट कमेटी (विभागाध्यक्ष जो कि अध्यक्ष होंगे, चीफ इंजीनियर और चीफ अकाउंट ऑफिसर सदस्य)बशर्ते कि न्यूनतम निविदा राशि 10  प्रतिशत से अधिक होगी।
4सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन हेतू निविदाएं स्वीकार करना प्रत्येक कार्य के लिए 3 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये तक
मुख्य अभियंताबशर्ते कि न्यूनतम निविदा राशि अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
विभागाध्यक्षबशर्ते कि न्यूनतम निविदा राशि अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत से अधिक लेकिन 10 प्रतिशत तक होगी।
टेंडर अलॉटमेंट कमेटी (विभागाध्यक्ष जो कि अध्यक्ष होंगे, चीफ इंजीनियर और चीफ अकाउंट ऑफिसर सदस्य)बशर्ते कि न्यूनतम निविदा राशि 10  प्रतिशत से अधिक होगी।
5सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन हेतू निविदाएं स्वीकार करना प्रत्येक कार्य के लिए 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक
प्रशासकीय सचिवबशर्ते कि न्यूनतम निविदा राशि अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
कमेटी (कार्यभारी मंत्री जो कि अध्यक्ष होंगे, प्रशासकीय सचिव और विभागाध्यक्ष सदस्य होंगे)बशर्ते कि न्यूनतम निविदा राशि 10  प्रतिशत से अधिक होगी।
6सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन हेतू निविदाएं स्वीकार करना प्रत्येक कार्य के लिए 10 करोड़ रुपये से 15 करोड़ रुपये तक
कार्यभारी मंत्रीबशर्ते कि न्यूनतम निविदा राशि अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
कमेटी (मुख्यमंत्री जो कि अध्यक्ष होंगे, कार्यभारी मंत्री, प्रशासकीय सचिव और विभागाध्यक्ष सदस्य होंगे)बशर्ते कि न्यूनतम निविदा राशि 5  प्रतिशत से अधिक होगी।
7सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन हेतू निविदाएं स्वीकार करनाकमेटी (मुख्यमंत्री जो कि अध्यक्ष होंगे, कार्यभारी मंत्री, प्रशासकीय सचिव और विभागाध्यक्ष सदस्य होंगे)प्रत्येक कार्य के लिए 15 करोड़ रुपये से अधिक

वैधानिक निकायों, बोर्डों और निगमों (पॉवर यूटिलीटीज को छोड़कर) के मामले में, निविदाओं को स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 10 करोड़ रुपये तक की निविदाओं के लिए मौजूदा प्रत्यायोजन के अनुसार होगा।

10 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाले कार्यों के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी, जिसमें प्रभारी मंत्री, प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष (मुख्य प्रशासक, सीईओ या एमडी, जैसा भी मामला हो) शामिल होंगे, वह कमेटी निविदाएं स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगे।

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