गुरुग्राम: 20 जनवरी 2023 – दिनांक 19/20.01.2023 की रात को समय करीब 11 बजे श्री अभिलक्ष जोशी सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय, गुरुग्राम को रात्रि गस्त चेकिंग के दौरान पुलिस कंट्रोल रूम से एक सूचना आजाद होटल, झाडसा के पास एक ऑटो रिक्शा चालक का मोबाईल फोन छीनने की वारदात को अंजाम देने के सम्बन्ध में।प्राप्त हुई।

उपरोक्त सूचना पाकर श्री अभिलक्ष जोशी, सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय घटनास्थल पर पहुँचे जहां पर उपरोक्त सूचना पाकर पुलिस चौकी झाड़सा की पुलिस टीम व पीड़ित मौजूद मिले और पीड़ित कासिम अली नामक ऑटो रिक्शा चालक ने एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि दिनांक 19.01.2023 को यह सुभाष चौक से अपने ऑटो रिक्शा से अपने घर जा रहा था, जब यह मेदान्ता हॉस्पिटल के सामने पहुँचा तो 1 लड़के ने इसको ऑटो रोकने का इशारा किया और आजाद होटल के पास जाने के लिए कहा तो यह उसको उसको लेकर आजाद होटल के लिए चल दिया। जब यह आजाद होटल के नजदीक खाली जगह पर पहुंचा तो उस व्यक्ति ने इसको ऑटो रिक्शा रोकने के लिए कहा तो इसने ऑटो रोक दिया तभी उस व्यक्ति ने इसका गला पकड़ कर इससे इसका मोबाईल फोन छीन लिया। इस सम्बन्ध में धारा 379A IPC के तहत थाना सदर, गुरुग्राम में अभियोग अंकित किया गया।

श्री अभिलक्ष जोशी, सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय, गुरुग्राम के निर्देशन में पुलिस चौकी झाड़सा गुरुग्राम की पुलिस टीम ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में मोबाईल फोन छीनने वाले आरोपी व छीना हुआ मोबाईल फोन छीना हुआ मोबाईल फोन खरीदने वाले आरोपी को 02 घन्टे बाद ही झाड़सा, गुरुग्राम से काबू करने में सफलता हासिल की। आरोपियों की पहचान सूर्यकांत उर्फ सूरज (उम्र 18 वर्ष) व रवि ठाकुर (उम्र 26 वर्ष) के रूप में हुई।

आरोपियों से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उपरोक्त आरोपी सूर्यकांत उर्फ सूरज नशे करने का आदि है और इनसे नशे की पूर्ति करने के लिए उपरोक्त अभियोग में पीड़ित रिक्शा चालक से मोबाईल छीनकर अपने साथी आरोपी रवि ठाकुर उक्त को बेच दिया था।

उपरोक्त अभियोग में छीना गया मोबाईल फोन पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जा से बरामद किया गया है। आरोपी को आगामी कार्यवाही के लिए माननीय अदालत के सम्मुख पेश किया जाएगा। अभियोग अनुसन्धानाधीन है।

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