मुख्य सचिव ने जारी किया पत्र

उपायुक्त का प्रथम लिंक अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त, जबकि अतिरिक्त उपायुक्त का प्रथम लिंक अधिकारी जिला परिषद, डीआरडीए का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा

चंडीगढ़, 12 दिसंबर – हरियाणा सरकार ने जिलों में प्रशासनिक कार्यों के सुगम संचालन हेतू विभिन्न अधिकारियों को लिंक अधिकारी के रूप में नामित किया है। इस संबंध में मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल द्वारा पत्र जारी किया गया है।

श्री कौशल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इन लिंक अधिकारियों में उपायुक्त का प्रथम लिंक अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त होगा जबकि अतिरिक्त उपायुक्त का प्रथम लिंक अधिकारी जिला परिषद और डीआरडीए का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। इसी प्रकार, जिला परिषद और डीआरडीए का मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रथम लिंक अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त होंगे। सिटी मजिस्ट्रेट का प्रथम लिंक अधिकारी एसडीएम (मुख्यालय) होगा, जबकि एसडीएम (मुख्यालय) का प्रथम लिंक अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट होगा और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी द्वितीय लिंक अधिकारी होंगे। इसके अलावा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी का प्रथम लिंक अधिकारी एसडीएम (मुख्यालय) होगा।

मुख्य सचिव ने बताया कि जिला उपायुक्तों, अतिरिक्त उपायुक्तों, जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, संपदा अधिकारियों के अवकाश, प्रशिक्षण, दौरे या चुनाव ड्यूटी के दौरान तथा स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति के कारण रिक्ति या किसी अन्य कारण से 2 दिनों से अधिक के लिए बाहर रहने की स्थिति में संबंधित लिंक अधिकारियों द्वारा कार्य देखा जाएगा। प्रत्येक अधिकारी छुट्टी, प्रशिक्षण, दौरे, चुनाव ड्यूटी पर जाने से पूर्व लिंक अधिकारी को सूचित करेगा।

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