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पंचायती राज चुनावों के लिए 27 पर्यवेक्षक नियुक्त
नकदी, शराब, अवैध हथियार, असला पर सख्त रखें निगरानी

चंडीगढ़, 26 अक्तूबर – हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त श्री धनपत सिंह ने चुनाव पर्यवेक्षक को निर्देश दिए कि वे राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्वक एवम पारदर्शी ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए पूरी जिम्मेवारी के साथ कार्य करें और चुनाव से दो दिन पहले 28 अक्तूबर सुबह 10 बजे तक अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हो।

राज्य चुनाव आयुक्त आज पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चरण का चुनाव करवाने के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक, खर्च पर्यवेक्षक एवम पुलिस पर्यवेक्षक की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सचिव राज्य चुनाव आयोग डॉक्टर इंद्रजीत भी मौजूद रहे।

राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि प्रथम चरण के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए सभी जिलों में 27 चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए जिनमे एक सामान्य, एक पुलिस एवम एक खर्च चुनाव पर्यवेक्षक शामिल है। उन्होंने कहा कि चुनाव पर्यवेक्षक संबंधित जिले में पहुंच कर मुख्यालय को ईमेल के माध्यम से सूचित करें।

उन्होंने कहा कि चुनाव पर्यवेक्षक राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवम हिदायतों की दृढ़ता से पालना करें और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत आए तो वे राज्य चुनाव आयोग से संपर्क करें। सामान्य पर्यवेक्षक के पास स्वतंत्र और बिना किसी भय के चुनाव संपन्न करवाने के लिए कोई शिकायत आती है तो उस पर तुरंत संज्ञान ले।

उन्होंने कहा कि पहले चरण में भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूह, पंचकूला, पानीपत एवम यमुनानगर में जिला परिषद व पंचायत समिति का चुनाव 30 अक्तूबर तथा पंच, सरपंच का चुनाव 2 नवंबर को संपन्न करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी जिले में किसी कारणवश पुनः मतदान करवाया जाना है तो उस जिले के पर्यवेक्षक मतगणना तक तैनात रहेंगे

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