चंडीगढ़, 17 अक्तूबर – हरियाणा में दूसरे चरण में 9 जिलों में होने वाले पंचायती राज संस्थानों के चुनावों के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान चुनाव कार्यों से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्तियों पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड व निगमों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य प्रशासकों, तथा संबंधित जिलों के उपायुक्तों  को पत्र जारी किया गया है।

जारी पत्र के अनुसार दूसरे चरण में 9 जिलों – अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में 9 नवंबर तथा 12 नवंबर को मतदान होना है। इसके मद्देनजर जो अधिकारी व कर्मचारी चुनाव कार्यों से जुड़े हैं, उनका चुनावों के परिणामों की घोषणा होने तक स्थानांतरण एवं नियुक्तियों पर प्रतिबंध रहेगा।

हालांकि, किसी आपात स्थिति के कारण जन हित में उक्त पंचायत चुनाव से जुड़े किसी अधिकारी और कर्मचारी को स्थानांतरित करना आवश्यक है तो इस स्थिति में राज्य चुनाव आयोग से पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

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