कानून के तहत हिरासत में रहते हुए मादक पदार्थ तस्करों को एक साल तक जमानत या अन्य राहत नहीं मिलेगी

चंडीगढ़, 9 अक्टूबर – हरियाणा पुलिस द्वारा सोनीपत जिले में एक आदतन अपराधी और कुख्यात ड्रग पेडलर को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (पीआईटीएनडीपीएस) अधिनियम, 1988 के तहत एक वर्ष के लिए जिला जेल सोनीपत में नजरबंद करने के आदेश प्राप्त करने में सफलता हासिल की गई है।                     

हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी साझा करते हुए बताया कि 2008 के बाद राज्य में किसी मादक पदार्थ तस्कर को सख्त कानून के तहत नजरबंद करवाने का यह प्रथम मामला है। पुलिस अधीक्षक, सोनीपत श्री हिमांशु गर्ग द्वारा इस संबंध में दिल्ली में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर संज्ञान लेते हुए रोहणा, थाना खरखोदा, सोनीपत निवासी आरोपी राकेश को पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत एक वर्ष के लिए जिला जेल सोनीपत में नजरबंद रखने के आदेश पारित किए गए।                     

अधिक जानकारी देते हुए श्री हिमांशु गर्ग ने बताया कि आरोपी राकेश को सोनीपत जिले में उड़ीसा से तस्करी कर लाए गए से 137 किलोग्राम से अधिक गांजे की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के पिछले आपराधिक रिकार्ड के अनुसार, उसे दिल्ली और पंजाब राज्यों में ड्रग तस्करी से संबंधित मामले दर्ज पाए गए। इन मामलों में वह सीधे तौर पर ड्रग्स की अवैध तस्करी में शामिल पाया गया था।                       

पुलिस ने आरोपी के आपराधिक रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए जानकारी एकत्र की और दिल्ली में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक विस्तृत रिपोर्ट दायर कर उसे पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की अनुमति मांगी। प्रस्ताव की जांच डीजी एनसीबी की अध्यक्षता वाली एक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की गई थी जिसमें कानून और न्याय मंत्रालय, राजस्व खुफिया निदेशालय, सीबीआई और एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। तथ्यों के आधार पर, स्क्रीनिंग कमेटी ने आरोपी को अंतरराज्यीय स्तर पर अवैध रूप से नशा तस्करी करने का आरोपी पाया और सक्षम प्राधिकारी को इसकी सिफारिश की। तद्नुसार सक्षम प्राधिकारी ने आरोपी राकेश को जिला जेल सोनीपत में एक वर्ष के लिए नजरबंद करने का आदेश पारित किया।

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