चण्डीगढ़, 16 सितम्बर -रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) गुरुग्राम ने सेक्टर 109 में नियो स्क्वायर वाणिज्यिक परियोजनाओं की संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगा दी है। यह रोक नियो स्क्वायर द्वारा ऐसे दस्तावेजों जोकि, रेरा  पंजीकरण प्रमाणपत्र को पूरा करने और बढ़ाने के लिए आवश्यक है, के बारे जारी निर्देशों की लगातार अवेहलना के कारण लगाई गई है।

वर्तमान में नियो स्क्वायर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के रेरा रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की समयावधि समाप्त हो चुकी है।
रेरा के अध्यक्ष डॉ केके खंडेलवाल ने कहा  कि प्रमोटर को पहले ही सात अवसर दिए जा चुके हैं और अभी भी वे अन्य कमियों के साथ ही लाइसैंस के रेन्यूअल समबन्धी कमी को दूर करने में विफल रहे हैं।  इसलिए, प्राधिकरण द्वारा उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ उन्हें अधिनियम 2016,की धारा 6 के तहत प्राधिकरण के कार्यालय में 17 अक्तूबर, 2022 को दोपहर 2 बजे सुनवाई  के लिए पेश होने का अवसर प्रदान  करने का निर्णय लिया गया है। 

इस परियोजना के पंजीकरण के साथ-साथ इसके लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के कारण प्राधिकरण ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए जनता को नियो स्क्वायर वाणिज्यिक परियोजनाओं की बिक्री और खरीद में शामिल न होने को कहा। इसके साथ ही प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण बढ़ाये जाने तक प्रमोटर पर भी इस परियोजना में किसी प्रकार की बिक्री करने पर रोक लगा दी गई है।

इसी तरह, सेक्टर 70ए में ज़ेन रेजिडेंस प्रोजेक्ट 1 जोकि एक समूह हाउसिंग प्रोजेक्ट है के मामले में प्राधिकरण  द्वारा प्रमोटर की ओर से पूर्ण लापरवाही पाई गई क्योंकि इस मामले में धारा 6 के तहत अनुमेय विस्तार की एक वर्ष की अवधि  पहले ही समाप्त हो चुकी है और अभी भी डेफिसिट स्टैंडर्ड फीस के साथ ही बड़ी संख्या में दस्तावेज जमा किए जाने बाकी हैं।

प्राधिकरण द्वारा इस मामले को लेकर भी  प्रमोटर को पर्याप्त मौका दिया गया है।

प्राधिकरण ने इस प्रमोटर को भी कारण बताओ नोटिस जारी  किया।

रेरा कोरम के अध्यक्ष व सदस्यों ने कहा कि जब तक प्रमोटर को पंजीकरण को प्रभावी रहने की अनुमति प्राधिकरण द्वारा प्रदान नहीं की जाती तब तक उसे परियोजना में इकाइयों की बिक्री से रोक दिया गया है। जनता को भी आगाह किया गया है कि इस परियोजना में बिक्री और खरीद में शामिल न हो क्योंकि परियोजना का पंजीकरण समाप्त हो गया है ।

सेक्टर 89 में एक किफायती समूह आवास परियोजना मेरिडियन के प्रमोटर, जिन्हें 10 से अधिक अवसर दिए गए और फिर भी वे कमियों को सुधारने में विफल रहे को भी प्राधिकरण द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।

रेरा ने सेक्टर 61 में सेंट्रा वन प्रोजेक्ट के प्रमोटरों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 30 दिनों में कमिया पूरी करने के लिए कहा, क्योंकि सितंबर 12.1, की सुनवाई के दौरान प्रमोटर की ओर से कोई भी मौजूद नहीं था जबकि प्रमोटर कंपनी का लाइसेंस दिसम्बर 16, 2019 को समाप्त हो गया था।

‘लाइसेंस के नवीनीकरण और स्वीकृत सेवा योजना के अनुमानों  के लिए  प्राधिकरण  द्वारा  जून 6, 2022 को 25 लाख रुपये के डीडी जमा करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।  जिसकी प्रमोटर द्वारा अनुपालना नहीं की गई । क्योंकि, प्रमोटर विभिन्न अवसर दिए जाने के बावजूद कमियों को सुधारने और निर्देशों का पालन करने में विफल रहा (25 अवसरों से अधिक) इसलिए, प्राधिकरण की ओर से एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाए कि इस परियोजना में प्रमोटर द्वारा कोई बिक्री नहीं की जाएगी और जनता भी किसी प्रकार के बिक्री और खरीद में शामिल न हो।’

प्राधिकरण एतद्द्वारा नियम 2016 की धारा 5(1)(बी) के साथ पठित अधिनियम, हरियाणा नियम, 2017 के 5(2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करता हैं कि पंजीकरण के अनुदान के लिए आवेदन को क्यों अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और इसके साथ ही संचार जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रमोटर को बताए गए दोषों में सुधार करने और  नवम्बर, 17, 2022 को दोपहर 2.00 बजे सुनवाई का अवसर भी देना चाहिए।

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