चण्डीगढ़ – हरियाणा में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछड़ा वर्ग (ए) को दिए गए आरक्षण संबंधी हरियाणा सरकार के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। प्रदेश सरकार को 14 दिसंबर को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। यह काफी देरी वाला समय है। ऐसे में राज्य सरकार यह जवाब दाखिल करने से पहले ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेगी। वैसे तो सितंबर माह के अंत तक पंचायत चुनाव कराए जाने थे, लेकिन पिछड़ा वर्ग (ए) को दिए गए आरक्षण की प्रक्रिया और वार्डबंदी के काम में देरी की वजह से दशहरे के बाद ही यानी पांच अक्टूबर के बाद पंचायत चुनाव हो पाएंगे। Post navigation राज्य में नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए किया जाए सर्वे – मुख्यमंत्री प्रदेश में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी का यह खेल सत्ताधारी संघीयों के सरंक्षण में चल रहा है : विद्रोही