केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव रद्द करने की मांग

चंडीगढ़, 19 अगस्त – आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को एक बार फिर चुनाव आयोग का दरवाजा खटकाया है। गुरुग्राम प्रशासन की ओर से सोहना में 29 अगस्त को सोहना नगर पालिक उप-चेयरपर्सन चुनाव की तिथि घोषित की है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए इसकी शिकायत राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग में की है।

सुप्रीम कोर्ट और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ अधिवक्ता एवम सेंट्रल लीगल सैल ऑब्ज़र्वर मोक्ष पसरीजा ने बताया कि गुरुग्राम प्रशासन का उप-चेयरपर्सन, सोहना का चुनाव करवाना बिल्कुल असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की विजयी उम्मीदवार अंजू बाला का फर्जी शैक्षणिक सर्टिफिकेट मामले में हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है और उनकी शपथ नहीं करवाई गई है जिसके चलते उन्हें अध्यक्ष पद का कार्यभार प्रशासन द्वारा नहीं सौंपा गया है। ऐसे में बिना चेयरपर्सन के शपथ के उप-चेयरपर्सन का चुनाव नहीं करवाया जा सकता। इसके साथ ही गुरुग्राम प्रशासन की ओर से 29 अगस्त के चुनाव नोटिफिकेशन संबंधी पत्र में अंजू बाला को नगर पालिका चेयरपर्सन कह कर संबोधित किया गया है,जोकि असंवैधानिक है।

उन्होंने कहा कि एक तरफ तो गुरुग्राम प्रशासन अंजू बाला के मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं कर रहा। वहीं दूसरी तरफ उप चेयरपर्सन का चुनाव करके संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किया जा रहा है।

चुनाव आयोग द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए उप-चेयरपर्सन के चुनाव को तुरंत रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि चेयरपर्सन उम्मीदवार का फर्जी सर्टिफिकेट का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए ये चुनाव रद्द किया जाए।

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