तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के मामले में राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर बुधवार को 4 अगस्त तक रोक लगा दी. 

चंडीगढ़ – भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के मामले में राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर बुधवार को 4 अगस्त तक रोक लगा दी. इस तरह से तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी और मामले की सुनवाई 4 अगस्त को होगी.

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट दिए, जिसमे पंजाब पुलिस ने फोटो और वीडियो लगाए हैं. इसमें सरकार की ओर से यह बताने की कोशिश की गई है कि जब पंजाब पुलिस दिल्ली से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को ला रही थी, तब किस तरह पुलिस को रोका गया. बता दें कि पिछली सुनवाई में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बग्गा की गिरफ्तारी पर छह जुलाई तक रोक लगा दी थी.

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