चण्डीगढ़, 30 जून- हरियाणा सरकार ने उन सभी श्रेणी के परिवहन वाहनों को छूट प्रदान की है, जिन्हें 1 अप्रैल, 2020 से सरकारी गैजेट में इस अधिसूचना के प्रकाशन के 30वें दिन तक मोटर वाहन कर के विलंबित भुगतान के लिए छूट प्रदान की गई थी। ऐसे वाहन मालिकों द्वारा इस अवधि के लिए भुगतान किया गया कोई भी जुर्माना वापस किया जाएगा।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने कोविड-19 की पहली लहर को देखते हुए परिवहन वाहनों को 1 अप्रैल, 2020 से 31 मई, 2020 और 1 जून, 2020 से 31 जुलाई, 2020 तक (आंशिक छूट) की अवधि के लिए मोटर वाहन कर के भुगतान की देयता से छूट प्रदान की। 

उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार द्वारा कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक (माल ढुलाई को छोड़कर) फिर से उक्त छूट दी गई।  कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण वाहन मालिक इस छूट का लाभ नहीं उठा सके।

इसी को ध्यान में रखते हुए, श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने सरकारी राजपत्र में इस उद्देश्य के लिए 1 अप्रैल, 2020 से अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 30वें दिन तक मोटर वाहन कर के विलंबित भुगतान के कारण होने वाले जुर्माने से छूट दी है।

मोटर वाहन कर के विलंबित भुगतान के कारण अर्जित जुर्माने में छूट प्राप्त करने के लिए सभी संबंधित राज्य में संबंधित डीटीओ-सह-सचिव आरटीए के कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं।

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