चंडीगढ़, 27 जून – मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य में नगर पालिका क्षेत्र के बाहर बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं और नागरिक सुविधाओं के प्रावधान तथाअनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की नीति को मंजूरी दी गई।यह नीति नगरपालिका सीमा सेबाहर के क्षेत्र में लागू होगी और इससे लगभग 2,000 अनधिकृत कॉलोनियों को लाभ होगा। इन कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण नोडल एजेंसी होगा। नीति की अधिसूचना से 6 महीनेकी अवधि के भीतर अनधिकृत कॉलोनियों के डेवलपर्स/आरडब्ल्यूएएस से आवेदन आमंत्रित किएजाएंगे, जिसकी जांच उपायुक्त की अध्यक्षता वाली एक स्थानीय समिति द्वारा की जाएगी।बिल्ड अप एरिया के लिए 5 प्रतिशत और खुले क्षेत्रों के लिए 10 प्रतिशत की दर से विकास शुल्क प्राप्त करने के बाद कालोनियों को नियमित किया जाएगा और नागरिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।जहां कॉलोनी 50 प्रतिशत सेकम विकसित की गई है, उनमें सामुदायिक स्थलों, पार्कों, खुली जगहों और सार्वजनिक उपयोगिता का प्रावधान डेवलपर्स द्वारा किया जाना होगा। इस नीति से अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियोंके जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद मिलेगी। Post navigation हरियाणा कैबिनेट ने हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को दी मंजूरी पहरावर गांव के मामले का जल्द निकाला जाएगा सकारात्मक रास्ता – मूलचंद शर्मा