चंडीगढ़ – पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वरिष्ठ आईएएस अशोक खेमका की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। खेमका की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। चर्चित आईएएस खेमका ने पंचकूला में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में दर्ज एएफआईआर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। खेमका के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में पंचकूला के सेक्टर पांच थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। हरियाणा वेयरहाउस कॉर्पोरेशन में मैनेजर के पद पर हुई भर्ती में घोटाले की बात उजागर हुई थी। इस मामले में कॉर्पोरेशन के एमडी संजीव वर्मा ने पंचकूला पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत को आधार बनाते हुए पंचकूला पुलिस ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में केस दर्ज किया था। इस मामले में खेमका का नाम सामने आया था, क्योंकि भर्तियों के समय अशोक खेमका एमडी थे। इस मामले में एफआईआर को रद्द करने की अपील करते हुए खेमका ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। Post navigation हरियाणा सरकार हरियाणा को इंडस्ट्रियल हब बनाने की दिशा में सक्रियता से काम कर रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विवेक बंसल, चौ. उदयभान व नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्षों ने की राहुल गांधी से मुलाकात