आरोपी के खिलाफ छात्रा की मां की शिकायत पर पटोदी थाना में मामला दर्ज

छात्रा का आरोप बीते एक वर्ष से स्कूल आते-जाते परेशान कर रहा था युवक

स्कूल आते जाते समय करता था अश्लील इशारे, जबरन खींचे अंतरंग फोटो

फतह सिंह उजाला
पटौदी । कक्षा आठवीं में पढ़ने वाली एक छात्रा के जबरन अंतरंग फोटो खींच कर फेसबुक पर वायरल करने और छात्रा से जबरन शादी करने की धमकी देने का मामला सामने आया है । इस घटना को लेकर छात्रा के मां के द्वारा दी गई शिकायत पर पटौदी थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354डी, 506, पास्को एक्ट तथा आईटी एक्ट 67ए के तहत मामला दर्ज कर अपनी जांच पड़ताल आरंभ कर दी है । आरोपी युवक की पहचान सफीकुल पुत्र अहमद अली निवासी पटौदी के रूप में ही की गई है ।

पीड़ित छात्रा के द्वारा अपने साथ घटित घटना की जानकारी दी जाने के बाद में उसकी माता के द्वारा पटौदी थाना पुलिस को शिकायत दी गई। छात्रा के साथ खींचे गए जबरन अंतरंग फोटो छात्रा को बदनाम करने की नियत से शादी का दबाव बनाने व धमकी देने के साथ ही फेसबुक पर भी वायरल कर दिए गए। साक्ष्य के तौर पर फेसबुक पर वायरल किए गए फोटो के स्क्रीनशॉट पीड़ित छात्रा की माता के द्वारा पुलिस को दिए गए हैं । पटौदी में ही वार्ड नंबर 2 में बीते करीब 20 वर्ष से किराए की झुग्गियों में रहने वाली महिला के द्वारा पुलिस में दी गई शिकायत में कहा गया है कि उसकी नाबालिग बेटी पटौदी के ही सरकारी स्कूल मैं कक्षा 8 की छात्रा है। वह अपने पति और बच्चों के साथ बीचे करीब 20 वर्ष से पटौदी में ही रह रही है तथा मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है ।

महिला के द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक बीते दिन उसकी बेटी ने बताया कि बीते एक वर्ष से स्कूल आने जाने के दौरान पुरानी तहसील के रास्ते में सफीकुल नामक युवक पुत्र अहमद अली उसके साथ में अश्लील इशारे कर परेशान कर रहा है । छात्रा के मुताबिक आरोपी युवक के द्वारा एक दिन जबरदस्ती पकड़ कर अंतरंग फोटो अपने मोबाइल में खींच लिए गए । इसके साथ ही फेसबुक पर वायरल करके अपने साथ शादी के लिए धमकाना शुरू कर दिया ।

छात्रा की माता के द्वारा शिकायत में कहा गया है कि उसकी बेटी को बदनाम करने सहित जबरदस्ती शादी करने का दबाव बनाने के लिए ही आरोपी युवक के द्वारा जबरदस्ती अंतरंग फोटो खींचकर फेसबुक पर वायरल किए गए । पटौदी थाना पुलिस ने नाबालिग छात्रा की माता के द्वारा दी गई शिकायत और साक्ष्य के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी 506 पास्को एक्ट और आईटी एक्ट की धारा 67 ए के तहत मामला दर्ज घ्कर अपनी जांच पड़ताल आरंभ कर दी है। 

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