“सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास” तभी होगा जब पंचायतें अपना काम सुचारु रूप से करें। हम देखते है कि राज्य सरकारें अपने राजनितिक फायदे के लिए पंचायतों के चुनाव और कार्यकाल को उलझाए रखती है; ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी पंचायती राज खराब पंचायती राज से बेहतर नहीं है।

-प्रियंका सौरभ

73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देश में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसने प्रतिनिधि लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में बदल दिया। देश में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करना एक क्रांतिकारी अवधारणा है। हालाँकि, इस ऐतिहासिक संशोधन के दशकों बाद भी पंचायती राज संस्थाएँ विकास प्रक्रिया में पिछड़ी हुई हैं।

पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से गांधीजी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार किया गया। ये स्थानीय स्वशासी निकाय हैं जो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी और भागीदारी का अवसर सुनिश्चित करते हैं। भारत में पंचायत प्रणाली का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के आधार को मजबूत करना है। इसे एक वास्तविक लोकतांत्रिक राजनीतिक तंत्र के रूप में पेश किया गया था जो जनता को ग्रामीण भारत के कमजोर, गरीब वर्गों के विशाल बहुमत से नीचे से सक्रिय राजनीतिक नियंत्रण में लाए। पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय जनता के विकास को एकीकृत करने में एक उत्प्रेरक एजेंट की भूमिका निभाते हैं।

केंद्र और राज्य दोनों सरकारों और विभिन्न समितियों के योजना दस्तावेजों ने राज्य व्यवस्था में इन निकायों के महत्व पर जोर दिया है। पंचवर्षीय योजनाओं में भी ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका पर विशेष बल दिया गया है। ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से समाज के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के उपाय शामिल हैं। पंचायती राज संस्थाओं का उपयोग ग्रामीण बुनियादी ढांचे, ग्रामीण परिवारों की आय और शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तंत्र से संबंधित वितरण प्रणाली में सुधार के लिए किया गया है। इन संस्थाओं को स्थानीय स्तर पर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के प्रभावी साधन बनने के लिए प्रेरित किया जाना है। महिलाओं के लिए आरक्षण (33%) ने सार्वजनिक जीवन में उनकी उपस्थिति बढ़ा दी है।

विशेष रूप से पंचायतों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की विफलता को देखे तो सरकारी वित्त पोषण पर अत्यधिक निर्भरता ने इसको कमजोर किया है; वित्त जुटाने के लिए पंचायत का अपना संसाधन आधार कम है और वित्तीय संसाधन कुछ योजनाओं और पहलों से बंधे हैं। जब पंचायतें संसाधन नहीं जुटाती हैं और इसके बजाय बाहरी फंडिंग पर निर्भर करती हैं, तो लोगों के सामाजिक अंकेक्षण और योजनाओं की प्रभावशीलता को लागू करने की संभावना कम होती है। उदाहरणके लिए शहरी स्थानीय निकायों के मामले में, अधिकांश नगर पालिकाओं ने कई वर्षों से संपत्ति कर में वृद्धि नहीं की है और शहर के बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए लाभ नहीं उठाया है।

समानांतर निकायों ने स्थानीय निकायों के वैध स्थान पर कब्जा कर लिया है। उदाहरण के लिए, नगर पालिकाओं में शहरी स्थानीय शासन के सीमित स्थान को निचोड़ते हुए, विशेष प्रयोजन वाहनों के माध्यम से प्रमुख शहरों में स्मार्ट सिटी योजना लागू की जा रही है। ई राज्यों ने स्थानीय निकायों को अपने संवैधानिक रूप से निर्धारित कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए कार्यों, निधियों और पदाधिकारियों को विकसित नहीं किया है। कई ग्राम पंचायतों में, सरपंचों को निधियों और तकनीकी अनुमोदन के लिए प्रखंड अधिकारियों के पास जाने में अतिरिक्त समय खर्च करना पड़ता है। प्रखंड कर्मचारी कार्यालय के साथ ये बातचीत निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में सरपंचों की भूमिका को विकृत करती है।

यह पाया गया है कि लगभग 25% ग्राम पंचायतों में बुनियादी कार्यालय भवन नहीं हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण जमीनी लोकतंत्र में एक और बाधा है। शहरी स्थानीय निकायों के मामले में, मेयर का पद केवल औपचारिक होता है। इन सबको देखते हुए पंचायतों को मजबूत करने के उपाय जरूरी है; केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान शुरू किया है। यह अभियान “सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास” के नाम से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) तैयार करना और उन्हें एक वेबसाइट पर रखना है जहां कोई भी सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं की स्थिति देख सकता है।

ग्राम पंचायतों को उनके लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए जीपीडीपी तैयार करने के लिए अनिवार्य किया गया है। भारत सरकार ने सभी पंचायतों के कामकाज को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना तैयार की है। पारदर्शी, थर्ड पार्टी सोशल ऑडिट लोगों को प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने में सक्षम बना सकता है। ग्राम सभाओं के मामले में, उनके कार्यों और भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से पेसा अधिनियम के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए, ताकि वे प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

समय की मांग है कि समुदाय, सरकारी और अन्य विकास एजेंसियों के माध्यम से प्रभावी जुड़ाव के माध्यम से लोगों के सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य स्तर को ऊपर उठाकर लोगों के जीवन में समग्र परिवर्तन लाया जाए। स्थायी विकेंद्रीकरण और हिमायत के लिए लोगों की मांगों को विकेंद्रीकरण के एजेंडे पर केंद्रित होना चाहिए। विकेंद्रीकरण की मांग को समायोजित करने के लिए ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता है। हम देखते है कि राज्य सरकारें अपने राजनितिक फायदे के लिए पंचायतों के चुनाव् और कार्यकाल को उलझाए रखती है; ऐसा नहीं होना चाहिए। पंचायतों के समय पर चुनाव इसकी गरिमा को बढ़ा सकते हैं।

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