गैर जमानती वारंट जारी होने पर पुलिस ने दोनो की पुख्ता सूचना देने पर 25-25 हजार रूपए का ईनाम घोषित किया। सूचना देने वाले की पहचान पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाएगी : पुलिस धीक्षक श्री शशांक कुमार सावन।
जिला पुलिस के निम्न नंबरो पर सूचना दे :

प्रबंधक थाना इसराना इंस्पेक्टर दीपक:- 7056000119
सीआईए वन प्रभारी इंस्पेक्टर राजपाल:- 7056000111

पानीपत , 11 अप्रैल 2022 – पुलिस अधीक्षक श्री शशांक कुमार सावन ने जानकारी देते हुए बताया अगस्त 2017 में थाना इसराना क्षेत्र के अंतर्गत शाहपुर गांव के अड्डे पर सोनीपत के गांव जागसी निवासी सचिन (20) व उसके पिता रामबीर की कार सवार बदमाशों ने पिस्तौल से गोली मारकर हत्या कर दी थी। (सचिन की माके पर ही मौत हो गई थी व उसके पिता रामबीर की पीजीआई रोहतक मे इलाज के दौरान)। पिता पुत्र गांव शाहपुर अड्डे पर जूस की दूकान चलाते थे।

वारदात बारे मृतक रामबीर की पत्नी कमला की शिकायत पर ज्ञात व अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाना इसराना में आईपीसी की धारा 302,307 व 25-54-59 आम्र्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही अमल मे लाई गई थी।

पुलिस अधीक्षक श्री शशांक कुमार सावन ने बताया मामलें में नामजद आरोपी विजय पुत्र सतबीर निवासी जागसी सोनीपत सहित कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जा चुका है। 

वारदात में मौके के गवाह राकेश पुत्र धर्म सिंह निवासी शाहपुर पानीपत व शिकायतकर्ता कमला पत्नी रामबीर निवासी जागसी सोनीपत को माननीय न्यायालय द्वारा गवाही व पेश होने के लिए बार-बार सम्मन तामिल किये गए परंतु एक बार भी माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश नही हुए। दोनो ने माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की। माननीय न्यायालय द्वारा मामले में कड़ा सज्ञान लेते हुए दोनो के खिलाफ फरवरी 2022 में गैर जमानती वारदात जारी किए गए है।

दोनो के खिलाफ माननीय न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस द्वारा भी दोनो के खिलाफ कड़ा संज्ञान लिया गया :

दोनो की पुख्ता सूचना देने पर पुलिस की और से 25-25 हजार रूपए का ईनाम घोषित किया गया। सूचना देने वाले की पहचान पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाएगी।

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