पंचकूला/चंडीगढ़ 2 अप्रैल -हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर रहते हुए व्यक्ति द्वारा फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया था, जिसे आज तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थलों पर राज्य द्वारा फेस मास्क नहीं पहनने पर 500/- रुपये जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज इस संबंध में राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है Post navigation मनोहर एवं धनखड़ ने पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ पर पास प्रस्ताव को बताया संघीय ढांचे के खिलाफ पंजाब को चंडीगढ़ सौंपने के प्रस्ताव से भगवंत मान-आप पार्टी ने तीर से दो शिकार किये है : विद्रोही