उपायुक्त ने संबंधित विभागों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश, कहा, कार्ययोजना तैयार करते हुए करें छापेमारी
सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए चलाए जाएंगे जागरूकता अभियान, आमजन को किया जाएगा जागरूक

गुरूग्राम, 15 मार्च। गुरूग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने सिंगल यूज प्लास्टिक अर्थात एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हुए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम,2016 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। अवहेलना पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति अथवा संस्थान के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

1 जनवरी 2023 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक भी होंगे पूर्णतया प्रतिबंधित-उपायुक्त

बैठक में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गुरूग्राम के क्षेत्रीय अधिकारी कुलदीप सिंह ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का विस्तार से उल्लेख किया। उपायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया है, ऐसे में जरूरी है कि सभी संबंधित विभाग इसे गंभीरता से लेते हुए काम करें। निर्धारित मानदंडानुसार प्लास्टिक की मोटाई 120 माइक्रोन होनी चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक में कैरी बैग जिनकी मोटाई 120 माइक्रोन से कम है, उनके प्रयोग पर 1 जनवरी 2023 से प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, स्टोक, वितरण, बिक्री एवं प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आवश्यक निर्देश दिए।

मैनुफैक्टिरिंग व प्रोडक्शन यूनिटों की सूची तैयार कर करवाई जाएगी छापेमारी, नियमानुसार की जाएगी कार्यवाही- उपायुक्त उपायुक्त ने ज़िला की विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों से आए संयुक्त निगमायुक्तों से कहा कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने संबंधी कार्ययोजना बनाते हुए आवश्यक कदम उठाएं। बैठक में उपस्थित संयुक्त निगमायुक्त सतीश यादव ने उपायुक्त को बताया कि नगर निगम क्षेत्र में प्लास्टिक प्रतिबंधित करने को लेकर टीमें गठित की गई हैं, जो नियमित छापेमारी कर चालान करते हुए इसकी रिपोर्ट भेजती हैं। उपायुक्त ने कहा कि प्लास्टिक प्रतिबंधित करने के लिए जरूरी है कि इसकी मैनुफैक्टिरिंग व प्रोडक्शन यूनिटों की सूची तैयार कर वहां छापेमारी की जाए ताकि उन्हें शुरूआत में ही रोका जा सके। इसके साथ ही उपायुक्त ने सिंगल यूज प्लास्टिक निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के सप्लायरों के यहां नियमित निरीक्षण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्रेड लाइसेंस जारी करते समय संबंधित व्यक्ति से अंडरटेंकिंग ली जाए कि वह सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नही करेगा।

सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध करने को लेकर चलाए जांएगे जागरूकता अभियान-उपायुक्त

उपायुक्त ने यह भी कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित करने के लिए संबंधित विभाग जागरूकता अभियान चलाएं जिसमें लोगों को जागरूक करते हुए उन्हें प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जाए। इस अभियान से स्कूलों व कॉलेजो के विद्यार्थियों को भी जोड़ा जा सकता है। लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के अलावा अन्य विकल्पों के बारे में बताया जाए ताकि वे प्लास्टिक की बजाय जूट या कपड़े के थैलों का ज्यादा इस्तेमाल करें।

ये रहे उपस्थित –

बैठक में नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त सतीश यादव, सुमित कुमार तथा संजीव सिंगला के अलावा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक कुलदीप सिंह , जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक मोनिका मलिक सहित कई अधिकारीगण उपस्थित थे।

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