चंडीगढ़, 15 फरवरी- हरियाणा में आशा वर्कर्स द्वारा 17 फरवरी 2022 को संभावित विरोध प्रदर्शन की चेतावनी को देखते हुए मिशन निदेशक, नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा ने सभी सिविल सर्जन को अपने- अपने जिलों में आशा वर्कर्स का हड़ताल/विरोध प्रदर्शन में भाग न ले पाना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा 11 जनवरी, 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार हरियाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अधिनियम, 1974 की धारा (4) की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा की विभिन्न संस्थाओं अर्थात राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, आयुष में संविदा दैनिक मजदूरी मानदेय इत्यादि पर नियोजित व्यक्तियों सहित कार्यरत डाक्टरों या अन्य श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल 6 माह के लिए प्रतिषेध हैं। तदानुसार, मिशन निदेशक, नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा ने सभी सिविल सर्जन को हरियाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अधिनियम, 1974 के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किये हैं। Post navigation आज इन्डस्ट्रीयल इंटरनेट, रोबोटिक ऑटोमेशन या अन्य प्रकार के कोर्सों की जरूरत है : राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय संत रविदास एक उत्कृष्ट दार्शनिक और सामाजिक समरसता के प्रेरक