जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जांच में हरियाणा सिविल सर्विस सरकारी कर्मचारी आचरण नियम में दिया था दोषी करार
-शिक्षा विभाग में लगा टीजीटी रवींद्र कुमार छदमनाम रवि जांगड़ा 12 साल से पत्रकारिता कर झोंक रहा था आंखों में धूल
-मौलिक शिक्षा निदेशालय ने रवींद्र कुमार की हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के नियम 7 में किया चार्जशीट, लगे गंभीर आरोप

भिवानी, 04 फरवरी। हरियाणा मौलिक शिक्षा निदेशालय ने गांव कुंगड़ के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बतौर टीजीटी अंग्रेजी तैनात रवींद्र कुमार को हरियाणा सिविल सेवा (दंड तथा अपील) नियम 2016 के नियम 7 के तहत तुरंत प्रभाव से चार्जशीट कर दिया है। टीजीटी अंग्रेजी रवींद्र कुमार छदमनाम रवि जांगड़ा के नाम से भिवानी में इंडिया न्यूज हरियाणा का रिपोर्टर के तौर पर 2009 से लोगों व विभाग और सरकार की आंखों में धूल झोंक पत्रकारिता कर रहा है। टीजीटी रवींद्र कुमार पर मौलिक शिक्षा निदेशालय ने स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए चार्जशीट कर दिया है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने चार्जशीट में दाखिल आरोपों पर 15 दिन के अंदर जवाब तलब भी किया है। स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने 21 अक्तूबर 2021 को उपायुक्त को शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप लगा था कि बवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव कुंगड़ स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बतौर टीजीटी(अंग्रेजी) रवीन्द्र कुमार वर्ष 2009 से सरकारी नौकरी के साथ साथ इंडिया न्यूज हरियाणा में बतौर रिपोर्टर के रूप में पत्रकारिता करता आ रहा है। जबकि हरियाणा सिविल सर्विस सरकारी कर्मचारी आचरण नियम 12 व 20()ि(1) व (3) का सीधा उल्लंघन है।

बृजपाल सिंह परमार ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि टीजीटी रवीन्द्र कुमार सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद रवि जांगड़ा के फर्जी नाम से पत्रकारिता करता आ रहा है। जबकि यह भी विभाग, प्रशासनिक अधिकारियों, सरकार व आम जनता के साथ धोखाधड़ी है। उपायुक्त ने बृजपाल परमार की शिकायत पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जांच सौंप दी थी। जांच अधिकारी ने टीजीटी रवीन्द्र कुमार को हरियाणा सिविल सर्विस सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों की उल्लंघना का दोषी पाया और अपनी जांच रिपोर्ट आगामी कार्रवाई के लिए उपायुक्त के समक्ष भेज दी थी। हरियाणा मौलिक शिक्षा निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक प्रशासन ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए टीजीटी रवींद्र कुमार को तुरंत प्रभाव से चार्जशीट करते हुए 15 दिन में जवाब तलब किया है। 

चार्जशीट में ये लगे हैं टीजीटी रवींद्र कुमार पर आरोप

गांव कुंगड़ के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में तैनात टीजीटी अंग्रेजी रवींद्र कुमार पर शार्जशीट में तीन बिंदुओं पर आरोप पत्र दाखिल किया गया है। जिसमें सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद 2009 से लगातार पत्रकारिता किए जाने का आरोप लगा है। इसी तरह आरोप पत्र में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भिवानी की जांच रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है। जिसमें शिक्षा विभाग में नौकरी करते हुए इंडिया न्यूज चैनल के लिए रिपोर्टर के तौर पर काम करने का दोषी पाया गया है। चार्जशीट में यह भी हवाला दिया गया है कि रवींद्र कुमार ने ऐसा कर हरियाणा कर्मचारी आचरण नियमावली 2016 के नियमों का उल्लंघन किया है और स्वयं को कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई का पात्र बनाया है। 

टीजीटी रवींद्र के खिलाफ संगठन कराएगा आपराधिक केस दर्ज

स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि जांच में दोषी पाए गए रवींद्र कुमार छदमनाम रवि जांगड़ा के नाम से लगातार 12 साल तक फर्जी पत्रकार बनकर पत्रकारिता करता आ रहा है। विभाग, सरकार और लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले रवि जांगड़ा के खिलाफ भी संगठन द्वारा पुलिस में आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज कराया जाएगा। एक ही व्यक्ति दो पहचान बनाकर गुमराह कर धोखाधड़ी करता आ रहा है। ऐसा व्यक्ति समाज और पत्रकारिता दोनों के लिए भी गंभीर खतरा है। 

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