चुन्नी से गला घोंटकर युवती की हत्या करने की वारदात को अन्जाम देने वाले 05 हजार रुपए के शातिर ईनामी बदमाश को अपराध शाखा सैक्टर-31, गुरुग्राम की पुलिस टीम द्वारा काबू करके सुलझाई ब्लाइन्ड मर्डर की गुत्थी।
✍️ युवती पर शादी करने का दबाव बना रहा था आरोपी, युवती ने मना करने पर आरोपी ने दिया हत्या करने की वारदात को अन्जाम।

गुरुग्राम – दिनांक 23.09.2021 को थाना सैक्टर-40, गुरुग्राम में साहिदुल इस्लाम पुत्र अजीमुद्दीन अहम्मद निवासी गाँव बलीदा कुरी पोस्ट ऑफिस बलीहारा थाना हरिरामपुर जिला दक्षिण दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल हाल किरायेदार गाँव सिलोखरा मोतीविहार, जिला गुरुग्राम ने हाजिर आकर एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि यह ड्राईवर की नौकरी करता है। इसकी सबसे बडी लडकी नरगीस खातुन उम्र करीब 25 वर्ष जो दिनाँक 22.09.2021 को समय करीब 7.00 PM पर घर से बिना किसी को कुछ बताए अपनी मर्जी से कही चली जाने के सम्बन्ध में दी गई।

प्राप्त उक्त शिकायत पर थाना सैक्टर-40, गुरुग्राम में धारा 346 भा.द.स. के तहत अभियोग अंकित किया गया।

उपरोक्त अभियोग में घर से बिना बताए घर से चले जाने वाली युवती नरगीस खातुन दिनांक 23.09.2021 को महर्षि दयानन्द प्राईमरी स्कूल साऊथ सिटी-1, गुरुग्राम के पास पार्क में मृत अवस्था में मिली। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का एफ.एस.एल., सीन ऑफ क्राईम व फिंगरप्रिन्ट की पुलिस टीमों को घटनास्थल पर बुलवाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया व मृतिका युवती का नियमानुसार पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले किया गया।

उपरोक्त अभियोग में घर से बिना बताए घर से चले जाने वाली युवती नरगीस खातुन की किसी अज्ञात द्वारा हत्या किए जाने पर अभियोग में धारा 302 भा.द.स. ईजाद (जोङी) गई।

उपरोक्त अभियोग में संदेहजनक हालात में युवती की हत्या होने की वारदात सामने आने पर श्री के.के.राव, भा.पु.से., पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम द्वारा श्री प्रीतपाल सांगवान, सहायक पुलिस आयुक्त अपराध, गुरुग्राम के नेतृत्व में एक स्पेशल पुलिस टीम का गठन किया गया।

श्री प्रीतपाल सांगवान सहायक पुलिस आयुक्त अपराध, गुरुग्राम के नेतृत्व कार्य करते हुए निरीक्षक आनन्द कुमार, प्रभारी अपराध शाखा सैक्टर-31, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने अपने गुप्त सुत्रों की सहायता से, अपनी समझबुझ व अपने अथक प्रयासों से उपरोक्त अभियोग में हत्या की वारदात को अन्जाम देने वाले शातिर आरोपी को दिनांक 21.12.2021 को न्यू जलपायू गुङी, फुलवारी चौक, पश्चिम बंगाल से काबू करने में बङी सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान सफिकउल इस्लाम पुत्र अब्दुल रसीद निवासी गाँव कुशकारी, थाना बन्शीहरी, जिला दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल, उम्र 37 वर्ष के रुप में हुई।

आरोपी को उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

आरोपी से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि इसने पहले 03 शादी कर रखी है तथा उपरोक्त अभियोग में मृतिका युवती के साथ इसका अफेयर था तथा यह उससे शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। जब उसने इससे शादी करने के लिए मना कर दिया तो इसने युवती का चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी और वहां से भाग गया। यदि पुलिस 15 मिनट और इसको नही पकङती तो यह बंगलादेश जा चुका होता, किन्तु पुलिस ने इसे पहले ही काबू कर लिया। (आरोपी की गिरफ्तारी फुलवारी चौक से की गई है जहां से बंगलादेश करीब 01 किलोमीटर है)

आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस द्वारा 05 हजार रुपयों का ईनाम भी घोषित किया हुआ था।

आरोपी को माननीय अदालत से पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लेकर उपरोक्त अभियोग में गहनता से पूछताछ करते हुए नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। अभियोग अनुसंधानाधीन है।

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