महिला ट्यूटर छात्र पर तरह-तरह के दबाव डालकर उसे शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर करती थी. मामले का खुलासा तब हुआ महिला ट्यूटर के उत्पीड़न से परेशान होकर छात्र ने उसके पास ट्यूशन जाने से इनकार कर दिया और अपने परिवार को सबकुछ बता दिया. उसके बाद छात्र के पेरेंट्स ने सेक्टर-31 के थाने में शिकायत दी. छात्र के अभिभावकों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सेक्टर-31 थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया.

चंडीगढ़. राम दरबार में रहने वाली एक महिला टीचर को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने महिला टीचर को 14 साल के किशोर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के जुर्म में ये सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने महिला टीचर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साल 2018 में सेक्टर-31 की थाना पुलिस ने आरोपी महिला ट्यूटर के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज की थी. उस समय महिला ट्यूटर की उम्र 34 साल थी.

महिला टीचर के शोषण का शिकार हुआ 14 वर्षीय छात्र अपनी छोटी बहन के साथ राम दरबार में रहने वाली महिला टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने जाता था. अचानक उस टीचर ने छात्र की छोटी बहन को ट्यूशन से हटा दिया. जब पेरेंट्स ने टीचर से इसकी वजह पूछी तो उसने कहा कि वह छात्र की पढ़ाई बाधित कर रही है. पुलिस जांच में सामने आया कि उक्त महिला टीचर ने 14 साल के छात्र के साथ जबरन 8 महीने तक शारीरिक संबंध बनाए. इसके लिए छात्र पर तरह-तरह के दबाव डाले गए.

छात्र के अभिभावकों ने लगाया था ये आरोप

अभिभावकों ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि महिला टीचर उनके बच्चे से रात में फोन पर अश्लील चैटिंग भी करती है. परिवार को पहले लगा कि टीचर रूटीन में पढ़ाई को लेकर मैसेज करती होगी.

मगर जब उन्होंने अश्लील चैटिंग देखी तो उन्हें सच्चाई का पता चला. एक दिन महिला टीचर ने छात्र को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का दबाव बनाया और जब वो नहीं माने तो टीचर ने उनके बच्चे को जहरीली चीज खिला दी.

उसके बाद छात्र के पेरेंट्स ने सेक्टर-31 के थाने में शिकायत दी. छात्र के अभिभावकों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सेक्टर-31 थाने में पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर महिला ट्यूटर को गिरफ्तार कर लिया. पिछले 3 साल से इस केस की सुनवाई एडीजे स्वाति सहगल की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी.

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