गुडग़ांव। गुरुग्राम ज़िला में ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य प्रकार के पटाखे बनाने, चलाने व बिक्री पर लगी रोक 14/10/2022 bharatsarathiadmin जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने जारी किए धारा 144 तथा विष्फोटक अधिनियम व अन्य नियमों के तहत आदेश ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर 31 जनवरी 2023 तक रहेंगे…
गुडग़ांव। गुरुग्राम ज़िला में केवल ग्रीन पटाखे बनाने, चलाने व बिक्री की अनुमति 11/10/2022 bharatsarathiadmin अन्य क़िस्म के सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और चलाने पर लगाया प्रतिबन्ध गुरूग्राम , 11 अक्टूबर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एनजीटी) तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशानुसार…