चंडीगढ़, 18 अक्तूबर – हरियाणा सरकार ने नियम 134-ए के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों हेतु ऑनलाइन पंजीकरण करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 20 अक्तूबर 2021 कर दिया है, पहले यह तिथि 17 अक्तूबर निर्धारित थी। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की ओर से यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जिन मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों द्वारा नियम 134-ए के तहत अपने स्कूल का नाम http://134a-hr.in लिंक पर रजिस्टर नहीं करवाया है तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को उसकी सूचना 21 अक्तूबर सायं 5 बजे तक विभाग को ई-मेल के माध्यम से भेज दी जाए ताकि उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। Post navigation व्यवस्था कोई भी हो, पारदर्शी होने चाहिए : मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वास्थ्य मंत्री ने सीरो सर्वें के तीसरे राउंड की रिपोर्ट की जारी