सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर क्षेत्र में ऐसे वाहनों पर लगाया प्रतिबंध

हरियाणा के 14 जिले आते हैं एनसीआर में

कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर ऐसे वाहन हो सकते हैं जब्त

चंडीगढ़ 21 सितंबर- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पैट्रोल इंजन वाहनों के संचालन पर लगाई गई पाबंदी के मद्देनजर हरियाणा पुलिस प्रदेश के एनसीआर में पड़ने वाले सभी 14 जिलों में सड़कों पर पुराने वाहनों के संचालन संबंधी विशेष जागरूकता/प्रवर्तन अभियान चलाएगी।        

हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने आज यहां इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित समय अवधि पूरी करने वाले पुराने वाहनों के संचालन को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में इस तरह के वाहन नहीं चल सकते हैं। इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस चालकों/मालिकों को पुराने वाहनों के चलने पर पाबंदी बारे जागरूक करेगी।      

दिशानिर्देशों के अनुसार, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को एनसीआर क्षेत्र यानी हरियाणा के 14 जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल में सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं है।      

उन्होंने कहा कि इन जिलों में इस तरह के वाहनों के चलने पर रोक लगाने के दिशा-निर्देशों के बारे में वाहन चालकों व मालिकों के साथ-साथ आम जनता को भी जागरूक किया जाएगा।

जागरूकता अभियान के तहत ऐसे वाहनों के मालिकों को सरकार की नीति के अनुसार इस श्रेणी के वाहनों को स्क्रैप करने की भी सलाह दी जाएगी। निर्धारित समय अवधि पूरी करने वाले वाहनों के संबंध में पुलिस की विभिन्न टीमें टैक्सी स्टैंड, ऑटो बाजार, ट्रक यूनियन, वाहन बिक्री केंद्र और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाकर लोगों को इस संबंध में सूचित करेंगी।      

  इसके साथ ही, प्रवर्तन अभियान शुरू किया जाएगा और उपरोक्त मानदंडों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।       प्रवक्ता ने आम जनता से भी अपील करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट तथा एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समय अवधि पूरी कर चुके पुराने वाहनों को न चलाएं।

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